रिटर्निंग ऑफिसर/अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) ने नोटिस जारी करते हुए यह भी निर्देशित किया है कि निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की सूरत में यह मानते हुए की इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना हैं प्रकरण को निर्वाचन आयोग को संज्ञानित करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी।
रिटर्निंग ऑफिसर/अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) ने को व्हाट्सएप पर शिकायत प्राप्त हुई कि सदस्य विधान परिषद आशुतोष सिन्हा, 24 जनवरी को लगभग 03:00 बजे कलेक्ट्रेट के शासकीय कार्यालय परिसर में समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मुद्रित प्रचार सामग्री/पैम्पलेट वितरित किए हैं। प्राप्त शिकायत के आधार पर नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि शासकीय कार्यालय परिसर में, शासकीय कार्य अवधि के दौरान किसी भी राजनैतिक दल के प्रचार के लिए आपके स्तर से अनुमति प्राप्त की गई है अथवा नहीं?
रिटर्निंग ऑफिसर/अपर नगर मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) से की गई शिकायत में बताया गया है कि प्रचार के दौरान प्रयुक्त साईकिलों में से एक साईकिल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो लगी हुई थी जो कि आदर्श आचार संहिता में विहित दो पहिया वाहन के लिए अनुमन्य प्रचार सामग्री से आच्छादित नहीं है। प्रचार के दौरान प्रचार सामग्री/पैम्पलेट कलेक्ट्रेट परिसर में वितरित किए जाने की कार्रवाई की गई है। उक्त प्रचार सामग्री/पैम्पलेट पर प्रकाशक/मुद्रक का नाम पता अंकित नहीं पाया गया, जो कि आदर्श आचार संहिता/लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा- 127 (क) के उल्लंघन की परिधि में आता है।
नहीं मिला है नोटिसः एमएलसी आशुतोष
मैं पांच लोगों को लेकर कचहरी परिसर में गया था। 300 यूनिट फ्री बिजली का पंजीकरण करवा रहे थे। साइकिल पर मानक से छोटा झंडा थ। मैने किसी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। भाजपा के जो लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 10 लोग प्रचार करने की अनुमति दी है। साथ ही यह भी कहा निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत दो पहिया वाहनों पर 2X1 झंडा लगाया जा सकता है।