यह तब हुआ जब अखिलेश यादव ने रविवार को इटावा की जसवंतनगर सीट पर मतदान के लिए बनाए गए मतदान केन्द्र में वोट डालने से पहले और बाद में मीडियाकर्मियों से बात की। प्रारंभ में चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए सपा प्रमुख को नोटिस दिया गया था। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950, 1951,1989) की धारा 130 और धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत सेफई पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने कहा कि जब सैफई के अभिनव स्कूल में एक मतदान केंद्र पर मतदान चल रहा था तो अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।
सैफई एसडीएम और अंचल अधिकारी को मामले की जांच के लिए कहा गया था और एसडीएम सैफई की जांच में पता चला है कि अखिलेश ने मतदान के दौरान मीडिया से बात की थी। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि अखिलेश यादव ने मतदान केंद्र के मुख्य द्वार और निकास द्वार के बीच मीडिया से बात की।
जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्र के अंदर मीडिया से बात करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके साथ ही जिले में धारा 144 भी लागू है, जिसके तहत एक स्थान पर लोगों के अधिक संख्या में एकत्रित होने पर रोक है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसलिए धारा 144 का उल्लंघन करने के अलावा उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया था।