आरोप है कि कर्नाटक HC के आदेश के बावजूद भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए गए संबंधित वीडियोज़ को नहीं हटाया गया, जिसकी वजह से कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा है और कोर्ट की अवमानना भी की जा रही है. इस संबंध में MRT म्यूजिक ने अवमानना याचिका दायर की है.
इससे पहले 8 नवंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस को बड़ी राहत दी थी. सुनवाई के बाद कर्नाटक HC ने सिविल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के आदेश दिए गए थे. कांग्रेस पर आरोप था कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो वीडियो बनाए गए हैं उनमें केजीएफ-2 के गानों का इस्तेमाल किया गया . कांग्रेस ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि 45 सेकेंड की क्लिप की वजह से कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा पूरा ट्विटर हैंडल ब्लॉक नहीं करना चाहिए.