याचिकाकर्ता ने लगाया ये आरोप
भाजपा प्रत्याशी शालिनी गुप्ता के वकील ने अरुण सोलंकी ने गुरुवार को जिला अदालत में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि मतदान और मतगणना विधि विरुद्ध हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में 881 मतदाताओं ने दो बार मतदान किया था। इसलिए इन मतों को निरस्त कर दोबारा मतगणना कराई जाए।
डबल वोट निरस्त करने का प्रावधान
इस संबंध में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि म्युनिस्पैलिटी एक्ट में इस तरह के डबल वोट निरस्त करने का प्रावधान है। इसीलिए याचिकाकर्ता भाजपा प्रत्याशी ने 881 के दुगने 1762 मतों को निरस्त कर दोबारा मतगणना कराए जाने को कोर्ट में याचिका दायर की है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है।
योगी लहर में यहां नहीं जीती भाजपा
बता दें कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में योगी लहर के बीच भी एटा नगर पालिका सीट से निर्दलीय मीरा गांधी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा की शालिनी गुप्ता को 167 मतों से हराया है। मीरा गांधी को 15365 वोट हासिल हुए। उनकी टक्कर शालिनी गुप्ता 15198 वोट मिले। एटा सदर सीट महिला आरक्षित थी। इससे पहले मीरा गांधी के पति राकेश गांधी ही चेयरमैन थे।