उधर हत्या की शिकार हुई महिला के परिजनो का खुला आरोप है कि हत्या के मामले मे जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला आरोपी है इसलिए पुलिस दबाब मे थी और मुकदमा लिखने मे हीलाहवाली बरत रही थी । परिजनो का कहना है कि मुकदमे के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र मे पुलिस फेरबदल कराना चाहती थी । पुलिस का तर्क था कि प्रार्थना पत्र से जिला शासकीय अधिवक्ता का नाम हटा कर नया प्रार्थना पत्र दिया जाये ।
आशा शुक्ला की हत्या के मामले मे देर शाम बसंत शुक्ला पुत्र कृष्ण गोपाल, राहुल शुक्ला पुत्र बसंत शुक्ला, राजीव शुक्ला पुत्र बसंत शुक्ला, पुनीत शुक्ला पुत्र उमेश शुक्ला, शिव कुमार शुक्ला पुत्र कृष्ण गोपाल शुक्ला के खिलाफ 147,452,323,302 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है । आशा शुक्ला का अंतिम संस्कार भी इसी कारण रात 8 बजे के बाद यमुना तट पर संभव हो सका ।