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बॉस रख सकता है कर्मचारी के फेसबुक अकाउंट पर नजर – कोर्ट

वर्किग आर्स के दौरान करते हैं फेसबुक पर चैट तो हो जाएं सावधान, बॉस रख सकते हैं आप पर नजर

May 29, 2015 / 12:33 pm

अमनप्रीत कौर

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रोम। इटली के सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद बॉसेस का सोशल नेटवर्किग वेवसाइट फेसबुक के जरिए कर्मचारियों पर नजर रखना गैरकानूनी नहीं है। कोर्ट ने गुरूवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए यह कहा कि कर्मचारी किसी तरह की गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त न हो इस पर चैक रखने का अधिकार बॉस को है।

इस केस में कोर्ट ने प्रिंटर के पक्ष में फैसला सुनाया। गौरतलब है कि प्रिंटर ने कर्मचारी को महिला से चैट करते हुए पकड़ने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया था। इस महिला का फेक प्रोफाइल प्रिंटर ने खुद ही बनाया था। प्रिंटर के मुताबिक नौकरी से निकाला गया कर्मचारी करीब 15 मिनट तक मोबाइल पर फेसबुक मैसेंजर एप के जरिए महिला से चैट कर रहा था और उसने इस दौरान प्रिंटिंग के कार्य में आए जाम को ठीक भी नहीं किया था, जिससे काम बाधित हुआ।

कोर्ट ने कहा कि प्रिंटर के पास यह अधिकार था कि वह फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाए और कर्मचारी पर नजर रखे। कोर्ट ने यह भी कहा कि कर्मचारी अपने फोन से फेसबुक पर क्या करता है, इस पर बॉस का नजर रखना भी स्वीकार्य है। गौरतलब है कि पहले भी यह कर्मचारी कई बार वर्किग आर्स के दौरान फेसबुक पर चैट करता देखा गया था और इसके लॉकर से आचार्जिग पर लगा आईपैड भी मिला था।

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