अजमेर। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत सामान्य के समान ओबीसी की कटऑफ के अभ्यर्थियों को भी शामिल करने को लेकर गुरुवार को होने वाली फुल कमीशन में निर्णय किया जाएगा। इससे पहले पटवारी भर्ती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी की कटऑफ सामान्य से अधिक होने पर सामान्य की कटऑफ तक के ओबीसी के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का अंतरिम आदेश दिया है।
SC के आदेश को आरएएस 2016 में लागू किया जाएगा
पटवारी भर्ती पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को आरएएस भर्ती 2016 की मुख्य परीक्षा में भी लागू किया जाएगा। आरएएस प्री 2016 में सामान्य की कटऑफ 78.54 अंक है जबकि ओबीसी की कटऑफ 94.98 और एसबीसी की कटऑफ 80.82 रही है। सेवा के कुल 725 पदों के लिए 26-27 दिसम्बर को होने वाली मुख्य परीक्षा में 11 हजार 46 अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया है।
आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि में होगा परिवर्तन
इसमें आयोग ने ओबीसी के 94.98 और एसबीसी के 80.82 प्राप्तांक तक वाले अभ्यर्थियों को ही आमंत्रित किया है। जबकि सामान्य वर्ग के 78.54 प्राप्तांक के अभ्यर्थियों को भी आमंत्रित किया है। नए अभ्यर्थियों के कारण 26-27 दिसंबर को होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि में परिवर्तन करना करना पड़ेगा।
78.64 प्राप्तांक वाले भी पात्र
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत अब ओबीसी और एसबीसी के 78.64 प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। आयोग प्रशासन ने एसबीसी और ओबीसी के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के लिए विस्तारित परिणाम जारी करने की तैयारी की है। गुरुवार को होने वाली आयोग की फुल कमीशन की बैठक में इस संबंध में निर्णय लेकर दिसम्बर में विस्तारित परिणाम जारी किया जाएगा।
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