जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में निर्देश दिया कि प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया तो होगी कार्यवाही जिलाधिकारी ने कहा कि कतिपय कर्मचारियो/सरकारी सेवको द्वारा 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के मध्य हड़ताल तथा उसके उपरान्त अनिश्चित कालीन हड़ताल किये जाने की सम्भावना है इस संबंध में अवगत कराना हैं कि जनपद में धारा-144 लागू है। धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल में भाग लेने के कारण यदि संबंधित सरकारी सेवक द्वारा शासकीय कार्याें का सम्पादन नहीं किया जाता है तो ऐसे सरकारी सेवको को ‘‘कार्य नही तो वेतन नहीं‘‘ के सिद्धांत के आधार पर संबंधित सरकारी सेवको को वेतन का भुगतान नही किया जायेगा सभी कार्यालयाध्यक्षो को उक्त निर्देश जारी करते हुए यह भी निर्देश दिया गया है कि अग्रिम आदेशो तक अवकाश मांगने वाले अधिकारियो एवं कार्मिको को अवकाश स्वीकृत न किया जाय और जो सरकारी सेवक/कर्मचारी अपनी डिय्टी पर आना चाहते है उन्हें पूर्ण रूप से संरक्षण प्रदान करते हुए व्यवधान डालने वाले के खिलाफ सख्त विधिक कार्यवाही की जाय साथ ही यह भी व्यवस्था की जाय कि कार्य बहिष्कार अथवा हड़ताल की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित आत्यावश्यक सुविधाएं बनाये रखने हेतु समुचित व्यवस्था करेंगे। हड़ताल के दौरान यदि कोई सरकारी सेवक किसी सरकारी सम्पत्ति को कोई नुकसान पहॅचाता है तो उसके विरूद्ध राज्य सम्पत्ति अधिनियम के साथ-साथ कर्मचारी आचरण नियमावली सहित विधिक कार्यवाही की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो अधिकारी/कार्मिक कार्यभार पर उपस्थित होना चाहते है उन्हें न रोका जाये।