script31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने पर लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना | 5000 fine on filing of ITR after July 31 | Patrika News
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31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने पर लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना

शुल्क मुक्त आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2018 है, इसके बाद आयकर दाखिल करने वालों को 5,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

नई दिल्लीJul 22, 2018 / 10:38 am

Saurabh Sharma

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31 जुलाई बाद आईटीआर दाखिल करने पर 5000 रुपए जुर्माना

नई दिल्ली। समय पर आयकर जमा नहीं करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए आयकर विभाग ने अब बड़ा कदम उठाया है। आयकर विभाग ने कहा है कि 31 जुलाई 2018 तक आयकर जमा नहीं करने वालों पर 5000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस बार आयकर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है। यदि आपने अभी तक अपना आयकर जमा नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे जमा कर दें। आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क देना होगा।

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इतना देना पड़ेगा जुर्माना
अगर किसी करदाता की कुल आय पांच लाख रुपए से अधिक है और वह 31 जुलाई, 2018 के बाद और 31 दिसंबर, 2018 के पहले आयकर रिटर्न दाखिल करेगा तो उसे 5,000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। अगर करदाता 31 दिसंबर, 2018 तक भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। करदाता 31 मार्च, 2019 तक 10,000 रुपए विलंब शुल्क के साथ आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसके बाद आयकर आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं होगा। अगर किसी करदाता की कुल आय पांच लाख रुपए से कम है तो उसे 31 जुलाई के बाद सिर्फ 1,000 रुपए विलंब शुल्क देना होगा।

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यह कहते हैं एक्सपर्ट
आयकर विशेषज्ञ महिमा जैन ने कहा कि शुल्क मुक्त आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अभी 10 दिन बाकी है, लेकिन करदाताओं को शीघ्र रिटर्न दाखिल करना चाहिए, ताकि जुर्माना नहीं भरना पड़े। उन्होंने कहा कि आयकर रिटर्न भरना अब आसान है और लोग खुद भी ऑनलाइन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विशेषज्ञ ने बताया, “31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा और 31 दिसंबर तक भी अगर कोई रिटर्न दाखिल नहीं करेगा तो उसे 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन 31 मार्च, 2019 तक भी अगर कोई रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो फिर संबद्ध आकलन वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल नहीं होगा।”

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