अपने गहने वापस लेने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा
अपने तरफ से दायर याचिका में, कांचीपुरम सेंट्रल काेआॅपरेटिव बैंक के पल्लवरम शाखा में खाता धारक सी कुमार ने कहा है कि वो पिछले पांच साल से अपना साेना वापस लेने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। उन्होंने बैंक से करीब 3.50 लाख रुपये कीमत के अपना सोने को वापस देने के लिए कहा है।
क्या है पूरा मामला
शुक्रवार को जब इस याचिका की सुनवार्इ हो रही थी, न्यायधीश टी राजा ने याचिकाकर्ता काउंसिल की बात को सुना है आैर सरकारी वकील को दो सप्ताह के अंदर जरूरी कार्रवार्इ करने की बात कही है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने 6 अप्रैल 2010 को बैंक के पास 138 ग्राम के अपने साने के गहने को गिरवी रखकर 1.23 लाख रुपये लोन के तौर पर लिया था। इस दौरान उन्होंने दो आैर लोन लिया था जिसकी कुल राशि 1.65 लाख रुपये थी। 28 मार्च 2011 को उन्होंने पहले लोन को ब्याज के साथ चुका दिया था।
बैंक ने एक रुपये लेने से किया इन्कार
बाद में उन्होंने बाकी के दो लाेन को चुकाया लेकिन, बैंक ने मात्र एक रुपये की वजह से सोने के गहने को वापस देने से इन्कार कर दिया। याचिकाकर्ता काउंसिल एम सथ्यन का कहना है कि लगातार कर्इ बार अाग्रह करने के बाद भी बैंक ने गहने वापस नहीं किए आैर न ही बकाया एक रुपये लिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने गहने की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक याचिका दायर की।