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एक से ज्यादा है पैन कार्ड तो आज ही कर दें सरेंडर, भरना पड़ सकता है 10 हजार का जुर्माना

PAN Card Rules : एक से अधिक पैन रखना गैर कानूनी माना जाता है, कई लोग इनकम टैक्स के लिए अलग पैन कार्ड बनवाते हैं
पैन एक यूनिक नंबर होता है, दो लोगों के पैन एक समान नहीं हो सकते हैं

Sep 08, 2020 / 01:11 pm

Soma Roy

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PAN Card Rules

नई दिल्ली। सरकारी योजनाओं (Government Schemes) का लाभ लेने से लेकर हर जरूरी काम में पैन कार्ड (PAN Card) की जरूरत होती है। इसी के जरिए बैंक वाले आपके अकाउंट की पूरी डिटेल्स तक चेक कर सकते हैं। PAN एक यूनिक नंबर होता है इसलिए दो लोग या दो कंपनियों के पैन एक समान नहीं हो सकते हैं। मगर एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैर कानूनी माना जाता है। अगर आपने गलती से दो पैन बनवा लिए हैं तो आज ही एक सरेंडर कर दें। वरना आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना (Penalty) तक भरना पड़ सकता है।
1.कई बार लोगों का एक पैन कार्ड खो जाता है, उन्हें उसका नंबर भी याद नहीं होता है। ऐसे में वे बैंक आदि का काम कराने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवा लेते हैं। मगर सरकार के पास आपके पहले कार्ड की भी डिटेल मौजूद होती है। ऐसे में दूसरा कार्ड बनवाने पर ये गैर कानूनी माना जाएगा। अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हैं तो एनएसडीएल की वेबसाइट पर Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data पर क्लिक करें और फॉर्म को सबमिट करें। आप ऑफिस जाकर भी इसकी हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं।
2.आपको जो पैन नंबर रखना हो उसे फॉर्म में टॉप पर लिखं। अब दूसरे पैन की जानकारी फॉर्म में आइटम नंबर 11 में भर दें। इसके अलावा जिस पैन को कैंसल करवाना है, उसकी कॉपी फॉर्म के साथ लगा दें। इससे आपका पहला वाला पैन कैंसल हो जाएगा।
3.कुछ लोग डीमैट खाते के लिए अलग पैन और इनकम टैक्स के पेमेंट और रिटर्न के लिए अलग पैन कार्ड बनवाते हैं। ऐसा करने पर आपको निश्चित तौर पर एक पैन सरेंडर करना होगा। ऐसे में आप वह पैन सरेंडर करें जिसे इनकम टैक्स के लिए प्रयोग करते हैं।
4.वहीं पहला पैन कार्ड खो जाने की स्थिति में फॉर्म के विवरण में इस बात का जिक्र करें। साथ ही वर्तमान पैन नंबर भरें। अगर आपके पास पहले पैन की कोई फोटो कॉपी हो तो उसे साथ में सबमिट करें। ज्यादा जानकारी के लिए आप एनएसडीएल की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।

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