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ITR भरते समय इन बातों का रखें ध्यान, Income Tax Department भेज सकता है नोटिस

-How to file ITR Online: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न ( Income Tax Return ) दाखिल करने की समय सीमा 31 सितंबर, 2020 तक बढ़ाई है। -ऐसे में जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वह सितंबर 2020 ऑनलाइन फाइल ( Online ITR Filing ) कर सकते हैं। -रिटर्न फाइल करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। -अनजाने में हुई गलतियों से आपको भारी नुकसान हो सकता है।

नई दिल्लीAug 11, 2020 / 03:37 pm

Naveen

ITR भरते समय इन बातों का रखें ध्यान, Income Tax Department भेज सकता है नोटिस

नई दिल्ली।
How to file ITR Online: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( Central Board of Direct Taxes ) ने टैक्सपेयर्स को हाल ही में बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न ( Income Tax Return ) दाखिल करने की समय सीमा 31 सितंबर, 2020 तक बढ़ाई है। ऐसे में जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वह सितंबर 2020 ऑनलाइन फाइल ( Online ITR Filing ) कर सकते हैं। लेकिन, रिटर्न फाइल करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि, अनजाने में हुई गलतियों से आपको भारी नुकसान हो सकता है। रिटर्न एक्सपर्ट के मुताबिक, ITR भरते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए।

सबसे पहले सही ITR फॉर्म चुनें
आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग- अलग तरह के फॉर्म है, इनमें ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 शामिल हैं। ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने से पहले आपको सही फॉर्म चुनने की जरूरत है। आपको अपनी आय के साधन के आधार पर अपना तय ITR चुनना होगा। अन्यथा आयकर विभाग इसे अस्वीकार कर देगा।

ब्याज की जानकारी
ITR फाइल करते समय बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज की जानकारी जरूर दें। ऐसा नहीं करने पर आपको टैक्स चोरी के तौर पर देखा जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई जा सकती है।

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आय की सही जानकारी
अगर आपने एक नौकरी छोड़कर दूसरी जगह ज्वाइन किया है तो रिटर्न भरते वक्त दोनों कंपनियों से हुई आय का विवरण ITR में देना होगा। आप अपनी पिछली और वर्तमान दोनों ही कंपनियों के नियोक्ता से फॉर्म 16 अवश्य लें। फॉर्म 16 सुनिश्चित करता है कि आपके रिटर्न में कम से कम समय लगे और उसमें कम से कम गलतियां हों।

सही व्यक्तिगत जानकारी
ITR फॉर्म भरने के दौरान सभी जानकारियों को सही-सही भरें। नाम की स्पेलिंग, पूरा पता, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर जैसी जानकारी आपके पैन, ITR और आधार में एक जैसी हो। वही मोबाइल नंबर डालें जिस पर SMS आ सके। गलत जानकारी देने पर विभाग द्वारा आप पर कार्रवाई की जा सकती है।

फर्जी जानकारी ना दें
कभी भी टैक्स से बचने के लिए रिटर्न में गलत या फर्जी जानकारी ना दें। कई बार बच्‍चों की पढ़ाई के नाम पर फर्जी फीस रसीदें, फर्जी किराये की रसीदें, बिल, लोन के कागज, नकली निवेश की रसीदें आदि का इस्‍तेमाल भी किया जाता है। ऐसे में विभाग आप पर एक्शन ले सकता है।

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