पशुधन बीमा योजना में देशी/ संकर दुधारू मवेशियों और भैंसों का बीमा उनके वर्तमान बाजार मूल्य पर आधारित होता है। बीमा का प्रीमियम 50 प्रतिशत तक अनुदानित होता है। अनुदान का लाभ एक किसान ज्यादा से ज्यादा दो मवेशियों पर पा सकता है। एक पशु की बीमा अधिकतम 3 साल के लिए की जाती है।
1.इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को अपने जिले के पशु चिकित्सालय से संपर्क करना होगा।
2.पशु डॉक्टर और बीमा कंपनी एजेंट किसान के घर जाकर वहां पशु के स्वास्थ की जांच करेगा। अगर पशु स्वस्थ होता है तो एक हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
3.पशु का बीमा करने के दौरान बीमा कंपनी द्वारा पशु के कान में टैग लगाया जाता है। जिससे उसकी पहचान हो सके।
4.किसान की उसके पशु के साथ एक फोटो ली जाती है। इसके बाद बीमा पॉलिसी जारी की जाती है।