इनकम टैक्स सेविंग का सीजन शुरू हो गया है, क्योंकि इस वित्त वर्ष को खत्म होने में अब तीन महीने से भी कम समय रह गया है। अगर, आप नौकरी-पेशा हैं और अभी तक आपकी सालाना आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है और आपने अभी तक टैक्स प्लानिंग शुरू नहीं की है तो अब देर मत कीजिए। अपनी कर योग्य आय को देखते हुए टैक्स सेविंग के लिए निवेश शुरू कर दें। इससे आपको सही निवेश प्रोडक्ट चुनने में सहूलियत होगी और आप बेहतर तरीके से टैक्स सेङ्क्षवग भी कर पाएंगे। इससे निवेश पर अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। आइए जानते हैं कि आप कहां-कहां निवेश कर कितना टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।
सेक्शन 80सी
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के अंतर्गत आप होम लोन का मूलधन, म्युचुअल फंड में निवेश (ईएलएसएस), बच्चों की ट्यूशन फीस, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ, ईपीएफ, इन्श्योरेंस प्रीमियम, सीनियर सिटिजन सेविंग सर्टिफिकेट आदि में इन्वेस्ट करके 1.50 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
एनपीएस में निवेश पर 50 हजार की अतिरिक्त छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 80सीसीडी के तहत आप एनपीएस में निवेश कर 1.5 लाख रुपए के अलावा 50 रुपए की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप 2 लाख रुपए का टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।
होम लोन के इंटरेस्ट पर दो लाख रुपए की छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 24बी के तहत आप होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर दो लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं।
मेडिक्लेम पॉलिसी से 30 हजार रुपए की छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी के तहत मेडिक्लेम पॉलिसी लेने पर टैक्स छूट मिलती है। इसके अंतर्गत अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए खरीदी गई पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान पर टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इसके तहत अधिकतम वार्षिक छूट की सीमा 25 हजार रुपए है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों की छूट सीमा 30 हजार रुपए है।
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