आयकर विभाग ने इसलिए उठाया ये कदम
आयकर विभाग के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि इस समय आयकर विभाग दिल्ली में 2015 से 2018 के दौरान की गई रजिस्ट्रियों के बारे में पता कर रहा है। जिसमें 20 हजार से ज्यादा का कैश लेनदेन किया गया हैं। आयकर विभाग ने काले धन पर शिकंजा कसने के लिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269एसएस में संशोधन किया था। ये 2015 से प्रभावी हो गया था। विभाग ने 1 जून 2015 से लेकर दिसंबर 2018 तक की रजिस्ट्रियों की बारीकी से जांच की है। ये जांच इसलिए की जा रही है ताकि 20 हजार से ज्यादा का लेनदेन करने वालों पर आयकर विभाग जुर्माना लगा सकें। साथ ही उनसे इस रकम के स्रोत के बारे में पूछताछ की जा सकें।
आयकर विभाग के नए नियम
आपको बता दें कि 1 जून 2015 से सीबीडीटी के जारी नए नियमों के मुताबिक जमीन खरीदने और बेचने के लिए 20 हजार से ज्यादा के कैश का इस्तेमाल नहीं कर सकेगें। उसके लिए चेक, आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सैटलमेंट) के अतिरिक्त डिजिटल पेमेंट को ही वैध माना जाएगा। अगर कोई शख्स 20 हजार से ज्यादा का कैश लेनदेन करता है तो उस पर आयकर विभाग सेक्शन 271 डी के तहत कार्रवाई की जाएगी। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक आयकर विभाग अगले माहिने से नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इसी के साथ आयकर विभाग 20 हजार से ज्यादा का कैश लेनदेन करने वालो पर जुर्माना लगाने की तैयारी भी कर रहा है।
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