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आईटीआर भरने से पहले जान लें आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा

आयकर रिटर्न भरने की तारीख नजदीक आ रही है।  ऐसे में तमाम बातों के साथ आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आमदनी के सोर्स के आधार पर कौन-सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए जरूरी है।

Jul 17, 2017 / 02:26 pm

manish ranjan

Income Tax

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नई दिल्ली. आयकर रिटर्न भरने की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में तमाम बातों के साथ आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आमदनी के सोर्स के आधार पर कौन-सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए जरूरी है। इस साल इसके लिए 7 तरह के फॉर्म जारी किए गए हैं। आईटीआर फॉर्म नंबर 1 से लेकर फॉर्म नंबर 4 तक इंडिविजुअल के लिए हैं, जबकि ITR फॉर्म 5 से लेकर 7 तक नॉन-इंडिविजुअल के लिए हैं। आइए जानते है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा फॉर्म भरना जरूरी है।

आईटीआर सहज 1- यह फॉर्म ऐसे करदाताओं के लिए है जिनकी सैलरी या पेंशन या मकान के किराए से 50 लाख रुपये तक की कमाई होती है। कमर्शल प्रॉपर्टी के किराए से अगर कमाई हो रही है तो भी यही फॉर्म है। जिन लोगों को सैलरी या पेंशन से इनकम होती है और उनके पास एक घर है या कोई घर नहीं है, वे भी इसे भरेंगे। हालांकि इसमें ध्यान रखें कि अगर आपकी आमदनी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से होती हो या विदेश में विदेश से कोई इनकम हो या खेती से आय 5000 रुपए सलाना से ज्यादा हो तो इस फॉर्म को न भरें।

आईटीआर 2 – इस फॉर्म का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति करें जिनकी सैलरी या पेंशन से 50 लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी होती हो या फि आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो, किसी फर्म में पार्टनरशिप से आमदनी हो, आय के दूसरे स्रोत हो तो आपको आईटीआर 2 फॉर्म भरना होता हैा हा बिजनेस या प्रोफेशन से आमदनी वाले व्यक्ति इस फॉर्म को न भरें।

आईटीआर 3 – इस फॉर्म का इस्तेमाल किसी फर्म या कंपनी के पाटर्नर के लिए है जिनकी आमदनी सैलरी या पेंशन से होती हो, उनके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो, कैपिटल गेंस, किसी इन्वेस्टमेंट की बिक्री से हुआ हो, आपकी इनकम दूसरे सोर्स से जिसमें लॉटरी भी शामिल है हुई हो। इस फॉर्म का इस्तेमाल अकेले मालिकाना हक वाले व्यापारी न करें।

आईटीआर 4 – यह फॉर्म ऐसे करदाताओं के लिए है जिनकी आमदनी प्रिजिम्टिव बिजनेस हो, और उनके पास एक से ज्यादा घरों से कमाई होती हो। तो आयकर रिटर्न में आपको आईटीआर 4 फाइल करना होगा।

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