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Atm से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए,केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बनाए नए नियम

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस आदेश में एटीएम के संचालन और रख-रखाव को लेकर कई बड़े बदलावों के निर्देश दिए गए हैं।

Aug 20, 2018 / 08:58 am

Ashutosh Verma

ATM

ATM की सुरक्षा बढ़ाने को नए नियम, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए दिशा-निर्देश

नई दिल्ली। बढ़ते एटीएम फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एटीएम की सुरक्षा को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस आदेश में एटीएम के संचालन और रख-रखाव को लेकर कई बड़े बदलावों के निर्देश दिए गए हैं।


शहरों में रात 9 बजे के बाद कैश नहीं डाला जाएगा
नए नियमों के तहत अब शहरी इलाकों में रात 9 बजे के बाद एटीएम में कैश नहीं भरा जाएगा और कैश वैन में 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों मे अब शाम 6 बजे के बाद एटीएम में कैश नहीं भरा जाएगा और एटीएम में लोड करने के लिए नकदी को पिछले दिन या दिन की शुरुआत में बैंक से प्राप्त किया जाएगा, ताकि कैश भरने का काम तय समय सीमा के भीतर किया जा सके। सभी कैश वैन में जीएसएम बेस्ड ऑटो डायलर के साथ सिक्योरिटी अलार्म और मोटराइज्ड सायरन लगाए जाएंगे। सभी कैश वैन में अब सीसीटीवी, लाइव जीपीएस ट्रैकिंग और बंदूकों के साथ कम से कम दो सिक्यॉरिटी गार्ड जरूरी होंगे।


कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग, होगी जांच
कैश वैन पर तैनात कर्मचारियों को हमले से बचाव, अपराधियों के वाहन का पीछा करने और अन्य खतरों से निपटने की ट्रेनिंग देने की बात भी नए नियमों में शामिल है। अपराधियों को भगाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना और मुश्किल वाली स्थिति से कैश वैन को सुरक्षित निकालने जैसी स्थितियों के लिए ट्रेनिंग मिलेगी। इसके साथ ही एटीएम के लिए नकदी की आवाजाही से जुड़े सभी कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की गहन जांच को जरूरी बनया गया है। इसके लिए अब एटीएम मैनेजमेंट कंपनियों को कर्मचारियों का आधार वेरिफिकेशन भी कराना होगा।सिक्यॉरिटी गार्ड की बंदूकों से दो वर्ष में कम से कम एक बार टेस्ट फायरिंग कराई जाएगी और बंदूक की गोलियां प्रत्येक दो वर्षों में बदली जाएंगी।


कैश वॉल्ट भी हुए नए नियमों में शामिल
नियमों में उन कैश वॉल्ट को भी शामिल किया गया है जिनका इस्तेमाल कंपनियां कैश को एटीएम में ले जाने से पहले रखने और गिनती करने के लिए करती हैं। इन वॉल्ट की सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। प्राइवेट सिक्यॉरिटी एजेंसी प्रत्येक कर्मचारी की क्रेडिट हिस्ट्री की भी जांच करेगी। इससे डिफॉल्ट करने वाले लोगों को नकीदी लाने- ले जाने के काम से दूर रखा जाएगा।

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