scriptपोस्ट ऑफिस खातों में भी मिली रियायत, 30 जून तक नहीं देना पड़ेगा कोई फाइन | no fine on post office Rds and other saving schemes till 30 june | Patrika News
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पोस्ट ऑफिस खातों में भी मिली रियायत, 30 जून तक नहीं देना पड़ेगा कोई फाइन

30 जून तक अपनी बकाया राशि न देने पर भी खाताधारकों से किसी भी प्रकार का जुर्माना या फीस नहीं ली जाएगी। ये घोषणा RD ( Regular deposits account ) SSA और PPF A/C पर लागू होगी ।

Apr 07, 2020 / 08:21 am

Pragati Bajpai

post office

नई दिल्ली: अगर आपने पोस्ट ऑफिस की RD जैसी किसी स्कीम में इंवेस्ट कर रखा है तो आपके लिए अच्छी खबर है । दरअसल बैंको के बाद सरकार ने प पोस्टऑफिस के RD खातों की रेग्युलर पेमेंट न करने पर छूट देना का ऐलान किया है। 30 जून तक अपनी बकाया राशि न देने पर भी खाताधारकों से किसी भी प्रकार का जुर्माना या फीस नहीं ली जाएगी। ये घोषणा RD ( Regular deposits account ) SSA और PPF A/C पर लागू होगी ।
इसी तरह अगर आप दिवालिया हो जाते हैं तो आपको हर सौ रुपए पर एक रूपए का जुर्माना देना पड़ेगा।

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RD ( Regular deposits account ) के तहत लोग हर महीने एक निश्चित रकम अपने अकाउंट में जमा करते हैं। इस अमाउंट पर 5 साल के लिए इंटरेस्ट रेट एक समान रहता है।
सरकार घटा चुकी है ब्याज दर- भले ही इन अकाउंट्स में लेट पेमेंट पर सरकार किसी भी तरह का फाइन नहीं ले रही है लेकिन इन RD अकाउंट्स पर ब्याज दर 7.2 फीसदी से घटकर 5.8 फीसदी हो चुकी है।

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