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सिर्फ इस एक गलती से आप का आईटी रिटर्न फॉर्म हो जाएगा रद

आयकर रिटर्न भरने के लिए विभाग की ओर से आईटीआर फॉर्म-1 ही जारी किया गया है। इस फॉर्म से आप आईटीआर के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं।

Apr 30, 2018 / 01:20 pm

Saurabh Sharma

ITR

IT return

नई दिल्‍ली। आयकर रिटर्न बेहद जरूरी प्रक्रिया है। यहां पर किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। यहां तक की जेल भी जाना पड़ सकता है। हाल ही में आयकर की ओर से नई गाइडलाइंस भी जारी की है कि अगर कोई आयकर फॉर्म में कोई गलत जानकारी देता है तो उसे जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप आयकर की जरूरी बातों का ध्‍यान रखें। आज हम आपको ऐसी ही जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर आप एक छोटी भूल कर देते हैं तो आपका आईटी रिटर्न का फॉर्म ही रद हो जाएगा।

आधार कर दिया है जरूरी
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तिथि नजदीक आ रही है। ऐसे में आयकर दाताओं को कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। इससे उन्हें बेवजह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। चार्टेड अकाउंटेंट अनुपम भारद्वाज बताते हैं कि सबसे पहले तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए विभाग ने 30 तक आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य किया है। सामान्य आयकर दाताओं को आईटीआर फाइलिंग एस्समेंट ईयर 31 जुलाई तक भरना जरूरी है। जबकि, ऑडिटेबल बिजनेसमैन के लिए इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है।

व्‍यापारियों के लिए आईटीआर फॉर्म मई तक
आयकर रिटर्न भरने के लिए विभाग की ओर से आईटीआर फॉर्म-1 ही जारी किया गया है। इस फॉर्म से आप आईटीआर के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को सिर्फ नौकरीपेशा लोग ही इस्‍तेमाल कर सकते हैं। लेकिन व्यापारियों के लिए अभी तक आईटीआर का फार्म नहीं आया है। विभाग के मुताबिक मई तक व्‍यापारियों के लिए आईटीआर फॉर्म आने की संभावना है।

इस बात का पूरी तरह से रखे ध्‍यान
आईटीआर का फॉर्म भरते वक्‍त कई चीजों का ध्‍यान रखने की जरुरत है। आईटीआर फॉर्म में आपको आपको अपनी ग्रोस सैलरी के साथ ही उसमें सभी तरह के भत्‍तों के बारे में भी जानकारी देनी होगी। साथ ही व्यापारियों को भी इसमें अब जीएसटी नंबर देना अनिवार्य होगा। अगर यह जानकारी फॉर्म में नहीं दी जाएगी तो आपका आवेदन भी रद हो जाएगा। अगर आप निर्धारित तिथि तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको भारी शुल्‍क भी देना पड़ सकता है। इसमें पांच लाख रुपए तक के आईटीआर पर एक हजार रुपए जुर्माना है। अगर आप 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो यह राशि पांच हजार से 10 हजार तक हो सकती है।

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