ज्यादा से ज्यादा किसान और पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सके इसके लिए बैंकों की ओर से जगह-जगह कैम्प लगाए जा रहे हैं। पशु चिकित्सक पशु अस्पतालों में विशेष होर्डिंग लगा कर योजना की जानकारी देने की योजना बना रहे हैं। सभी पात्र आवेदकों को इसका लाभ मिल सके इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अभी तक प्रदेश में करीब 16 लाख परिवारों के पास मौजूद दुधारू पशुओं की टैगिंग की गई है।
पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अपने नजदीकी बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं। यहां आपको योजना से संबंधित फॉर्म मिलेगा। जिसमें निजी जानकारी भरने समेत आपको आधार कार्ड (Aadhaar card), पैन कार्ड (Pan card), वोटर कार्ड (Voter id card) व पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। आवेदक का हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। फॉर्म के सत्यापन के एक महीने के बाद बैंक की ओर से आपके नाम पर कार्ड जारी किया जाएगा।
पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पशु पालक पशुओं को आसानी से खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से छूट भी मिलती है। जिससे वे कम निवेश में ही अपना डेयरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक भैंस के लिए सरकार 60,249 रुपए का लोन देगी। वहीं भेड़-बकरी के लिए 4063 रुपए, अंडा देने वाली मुर्गी के लिए 720 रुपए का ऋण दिया जाएगा। पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालकों को केवल 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा। जबकि 3 प्रतिशत की छूट सरकार की ओर से दी जाएगी। ऋण राशि अधिकतम 3 लाख रुपए तक होगी।