क्या है पीएम श्रमयोगी मानधन योजना
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एक सरकारी स्कीम है, जोकि बुढ़ापे में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का काम करती है। यह योजना केवल उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं और जो पेंशन या पीएफ जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं ले पाते हैं।
खासतौर पर इसमें मजदूर, रेहड़ी-पटरी और मेहनत मजदूरी कर रोजी-रोटी चलाने वाले लोगों को यह स्कीम पेंशन की सुविधा देती है। इस योजना में नामांकन के लिए उम्र सीमा 18-40 होनी चाहिए। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पेंशन 60 साल बाद ही दी जाएगी। जिन लोगों की मासिक आमदनी 15,000 रुपये तक है। वे स्कीम के लिए पात्र हैं।
ऐसे करें आवेदन
आपको बता दें इस स्कीम के तहत आवेदन कर्ता को 3000 रूपए तक पेंशन मिल सकती है। लेकिन यह पूरी तरीके से स्वैच्छिक है। मतलब के इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई भी आप पर दबाव नहीं बना सकता। इस पेंशन स्कीम से आप जुड़ना चाहते हैं या नहीं यह पूरी तरह की से आप पर निर्भर करता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने बैंक जाना है और संबंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने के बाद पेंशन स्कीम में पंजीकरण करा सकते हैं।
बता दें कि स्कीम के तहत जुड़ने वाला व्यक्ति पेंशन खाते में जितना पैसा जमा करता है, उतनी ही राशि भारत सरकार की ओर से जमा की जाती है। साथ ही खातेदार की उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाने के बाद पेंशन का प्रावधान है।