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जारी किए गए है नए नियम और दिशा-निर्देश
आरबीआई की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत पेमेंट एग्रीगेटर्स को ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस को पूरा करने के लिए कस्टमर्स को एटीएम पिन देने का ऑप्शन पूरी तरह से बंद करना होगा। वहीं आरबीआई ने एग्रीगेटर्स को यह भी कहा है कि जब तब कस्टमर किसी दूसरे सोर्स को क्रेडिट करने के लिए विशेष रूप से सहमति नहीं देता तब तक सभी रिफंड को भुगतान के मूल स्रोत में वापस जमा किया जाए।
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मर्चेंट के बैक ग्राउंड की होगी जांच
आरबीआई की ओर से पेमेंट एग्रीगेटर्स को मर्चेंट के बैकग्राउंड की भी जांच करने के लिए कहा है। आरबीआई के अनुसार पेमेंट एग्रीगेटर्स मर्चेंट के बैकग्राउंड की जांच इसलिए करेंगे ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं मर्चेट कस्टमर्स को धोखा तो नहीं देना चाहते हैं। वहीं नकली प्रोडक्ट्स तो नहीं बेच रहे हैं। मर्चेंट की वेबसाइट पर रिटर्न और रिफंड की प्रोसेसिंग के लिए सेवा की शर्तों और समयसीमा का साफ उल्लेख होने की भी बात कही गई है।