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RBI ने बदले नियम, 2000 रुपए से ज्यादा Digital Payment के लिए जरूरी हुआ OTP

पेमेंट एग्रीगेटर्स को अब Online Transaction के लिए ATM Pin देना करना होगा बंद
RBI के नए नियम Customers के लिए Digital Payment को बनाएंगे ज्यादा सुरक्षित

Mar 20, 2020 / 03:42 pm

Saurabh Sharma

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RBI changed rules, OTP required for digital payment over 2000 rupees

नई दिल्ली। डिजिटल पेमेंट ( Digital Payment ) को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से नए नियम जारी किए गए हैं। यह नियम पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे के लिए जारी हुए हैं। जिसके तहत अब 2000 रुपए से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने पर कस्टमर को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी का ही इस्तेमाल करना होगा। वहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस को पूरा करने के लिए कस्टमर को एटीएम पिन देने का विकल्प भी बंद होगा। आपको बता दें कि डिजिटल ट्रांजेक्शंस ( Digital Transactions ) में कई फ्रॉड की खबरें आने और इसमें जोखिम को कम करने के लिए आरगीआई की ओर से इस तरह के नियमों को जारी किया गया है।

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जारी किए गए है नए नियम और दिशा-निर्देश
आरबीआई की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत पेमेंट एग्रीगेटर्स को ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस को पूरा करने के लिए कस्टमर्स को एटीएम पिन देने का ऑप्शन पूरी तरह से बंद करना होगा। वहीं आरबीआई ने एग्रीगेटर्स को यह भी कहा है कि जब तब कस्टमर किसी दूसरे सोर्स को क्रेडिट करने के लिए विशेष रूप से सहमति नहीं देता तब तक सभी रिफंड को भुगतान के मूल स्रोत में वापस जमा किया जाए।

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मर्चेंट के बैक ग्राउंड की होगी जांच
आरबीआई की ओर से पेमेंट एग्रीगेटर्स को मर्चेंट के बैकग्राउंड की भी जांच करने के लिए कहा है। आरबीआई के अनुसार पेमेंट एग्रीगेटर्स मर्चेंट के बैकग्राउंड की जांच इसलिए करेंगे ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं मर्चेट कस्टमर्स को धोखा तो नहीं देना चाहते हैं। वहीं नकली प्रोडक्ट्स तो नहीं बेच रहे हैं। मर्चेंट की वेबसाइट पर रिटर्न और रिफंड की प्रोसेसिंग के लिए सेवा की शर्तों और समयसीमा का साफ उल्लेख होने की भी बात कही गई है।

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