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लॉकडाउन के बीच THE Needs Of Life पर लगा बैन, कस्टमर्स को नहीं होगी कैश निकालने की इजाजत

महाराष्ट्र की को-ऑपरेटिव बैंक THE Needs Of Life पर बढ़ा प्रतिबंध
अक्टूबर तक जारी रहेंगे प्रतिबंध
2018 से बैन है ये बैंक

May 01, 2020 / 12:28 pm

Pragati Bajpai

THE Needs Of Life

THE Needs Of Life

नई दिल्ली : लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र की को-ऑपरेटिव बैंक THE Needs Of Life के कस्टमर्स को rbi ने एक और झटका दे दिया है। RBI ने इस बैंक पर अक्टूबर तक के ले बैन लगा दिया है यानि अब अक्टूबर तक कस्टमर्स इस बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि इस बैंक पर अक्टूबर 2018 में वित्तीय अनियमितताओं के चलते बैन लगाया गया था । तब से इस बैन को 2 बार बढ़ाया जा चुका है और एक बार फिर से RBI ने बैन को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है।
प्रतिबंध लगने का मतलब होता है कि इस बैंक के ग्राहक इस बैंक से संबंधित की भी वित्तीय कार्य नहीं कर पाएंगे।

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अकेली नहीं है THE NEEDS OF LIFE- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिर्फ इसी को-ऑपरेटिव बैंक पर बैन नहीं लगाए है बल्कि मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मार्गांव, गोवा पर लागू प्रतिबंधों को भी 3 माह बढ़ाकर 2 अगस्त तक कर दिया गया है। बैंक पर लागू प्रतिबंध 2 मई 2020 को समाप्त हो रहे थे। इसके अलावा जनवरी में RBI ने कोलकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कैश निकासी और अन्य प्रतिबंधों को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था । ये प्रतिबंध 9 जुलाई 2020 तक लागू रहेंगे। पिछले साल जुलाई में आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना इस कोऑपरेटिव बैंक पर लोन-एडवांस देने या रिन्यू करने, किसी भी तरह का निवेश, कोई भी लायबिलिटी उठाने, नया डिपॉजिट या कोई भुगतान करने पर रोक लगाई गई थी। इस बैंक के कस्टमर्स को सिर्फ 1000 रुपए निकालने की इजाजत दी गई थी । हाल के दिनों में बैंकों के वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में अचानक वृद्धि हुई है ।
इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला यस बैंक का था। सालों से शानदार बिजनेस के लिए पापुलर YES BANK पर संदिग्ध वित्तीय अनिमितताओं की वजह से आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें ग्राहकों को तीन अप्रैल तक अपने खाते से 50,000 रुपये तक निकालने की सीमा शामिल थी। साथ ही साथ आरबीआई ने बैंक के निदेशक मंडल को हटा दिया था।

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