थाना से मिली जानकारी के अनुसार परिजनों ने पुलिस के पूछने पर जागेश्वर उर्फ गोलू साहू पर संदेह जाहिर किया था। परिजनों के संदेह के आधार पर पुलिस ने बागेश्वर के घर पर दबिश दी और घर की तलाशी ली गई। जहां उक्त बालिका को पाया गया। नाबालिग बालिका के मांग में सिंदूर देख एक बारगी पुलिस भी सकते में आ गई।
थाना लाकर जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि हमने शादी कर ली है। पुलिस ने पूछताछ के बाद नाबालिग बालिका की सहमति से उसे उसके परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बालिका के नाबालिग होने और युवक के शादीशुदा होने के साथ तीन बच्चों का पिता होने पर इसे अपराध मानते हुए धारा 363, 366, 376 आईपीसी 4-6 पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में एसआई श्रवण मिश्रा, प्रधान आरक्षक ईश्वर दुबे एवं अन्य स्टीफ का सहयोग रहा।