विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्रामीण फगनुराम पिता रघुनाथ गोंड कोदोमाली, सातु पिता लीलाधर मरार झरगांव, गणपति पिता उधोराम मरार झरगांव और भुनेश्वर पिता गोवर्धन मरार झरगांव द्वारा बांस के करील ले जा रहे थे, जिसे वन अमला ने पकड़ा और जांच में करील पाया गया। वन एवं वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य प्राणी रहवास क्षेत्रों से करील की अवैध तस्करी पर कार्यवाही की गई है।
इस संबध में वन परिक्षेत्र अधिकारी आरएन सोरी ने बताया कि चार ग्रामीण टाईगर रिजर्व क्षेत्र के जंगल से बांस के करील ले जा रहे थे। जांच के दौरान ग्रामीणों से एक क्विंटल 90 किलो करील जब्त किया गया और नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।