गोंडा

यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह को झटका, कोर्ट ने खारिज की जांच की याचिका

Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। अब कोर्ट इस मामले में 7 मई को सुनवाई करेगी।

गोंडाApr 27, 2024 / 09:15 am

Sanjana Singh

Brij Bhushan Sharan Singh

Brij Bhushan Sharan Singh: अदालत ने महिला पहलवान यौन शोषण मामले में WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों की दायर यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत अब 7 मई को मामले में आरोप तय करने पर आदेश सुनाएंगी।

भाजपा सांसद के आवेदन के बाद 18 अप्रैल को अदालत ने सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश टाल दिया था। अपने आवेदन में सिंह ने आरोप तय करने पर आगे की दलीलें पेश करने की अनुमति मांगी थी।
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उन्होंने दिल्ली पुलिस को घटना की कथित तारीख 7 सितंबर 2022 को डब्ल्यूएफआई कार्यालय में उनकी उपस्थिति के संबंध में जांच करने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि वह संबंधित तारीख पर भारत में नहीं थे। ताजा आवेदन में दिल्ली पुलिस को सीडीआर रिकॉर्ड में रखने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जून 2023 को बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

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