पीड़ित महिला के पिता जान मोहम्मद ने बताया है कि हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारी बेटी ससुरालजनों की प्रताड़ना सहती रही। उन्होंने कहा कि माह अगस्त 2020 पति सनाउर रहमान ससुर अजीजुर्रहमान सास जैतूना देवर इमरान ननद सबा परवीन ने मेरी बेटी को मारपीट कर घर से निकाल दिया।
आरोपों के मुताबिक ससुर ने धमकी दिया कि अब तुम्हे हम तभी अपने घर लाएंगे जब तुम्हारे पिता हमको मोटरसाइकिल और दो लाख नगद लाकर देंगे। ऐसा ना होने पर तो हम अपने बेटे की शादी कहीं और कर देंगे। तब से मेरी बेटी मेरे घर पर रह रही है।
पीड़िता के पिता ने बताया कि कई बार अपने नाते रिश्तेदारों को ले जाकर उनके यहां पंचायत भी किया, परन्तु रिश्तेदारो की बात को भी नहीं माने। तब मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई।
पुलिस ने भी समझौता का किया प्रयास पर नहीं बनी बात मामला पारिवारिक होने के कारण पुलिस ने समझौता का प्रयास किया। वे लोग थाने पर आकर सुलह करने को तैयार नही हुए। आरोप है कि पीड़ित और उसकी पुत्री को गाली देने लगे। उसे धमकी दिया कि अब तो तुम्हारी लड़की किसी भी कीमत पर हमारे घर नहीं आएगी। मैं अपने लड़के को भी कह दूंगा की वो तुम्हारी लड़की को कभी न लाए तथा उसे तलाक दे दे।
भाई ने बात कराई तो फोन पर दिया तलाक
पीड़ित के दामाद सनाउर रहमान का भाई इमरान भी मुंबई में रहता है। उसने अपने भाई सनाउर रहमान से पीड़ित और उसकी पुत्री उम्मे हबीबा से बात कराई। बातचीत के दौरान उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसने दूसरी शादी कर ली है। अब हमारा और तुम्हारा एक साथ रह पाना संभव नहीं है। अब तुम अपना कही अलग निकाह कर लो हमारा तुम्हारा रिश्ता यहीं तक था। यह कहकर फोन काट दिया। पति सास-ससुर ननंद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज थानाध्यक्ष मोतीगंज ने बताया कि पति सनाउर रहमान ससुर अजीजुर्रहमान सास, देवर और ननद के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार सुरक्षा अधिनियम 2019, गाली गलौज, जानमाल की धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।