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गोरखपुर

अब मनमाना नहीं कर सकेगा स्कूल प्रबंधन,प्रशासन ने निर्धारित किया वाहन शुल्क

अब वाहन शुल्क में स्कूल प्रबंधन की मनमानी नही चलेगी । इसके लिए प्रशासन ने शुल्क निर्धारित कर दी है।गोरखपुर में ज‍िला प्रशासन ने फीस को लेकर स्कूल प्रबंधन को नए दिशा निर्देश दिए है। प्रशासन ने बड़ी बस का अध‍िकतम क‍िराया 1965 रुपये से तय कर द‍िया है।Now the school management’s arbitrariness in vehicle fee will not work. For this the administration has fixed the fee.

गोरखपुरMay 18, 2022 / 05:39 pm

Punit Srivastava

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प्रशासन ने अब स्कूल वाहनों का शुल्क निर्धारित कर दिया है।स्कूल प्रबंधन अब वाहन के नाम पर मनमाना शुल्क नहीं ले सकेंगे। बड़ी बस (42 सीटर) का 1965 रुपये से अधिक मासिक शुल्क नहीं ले सकते। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति और विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में इस निर्णय पर सहमति बनी। बैठक में सभी श्रेणी के वाहन शुल्क निर्धारित करने भी निर्णय लिया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी विजय किरन आनंद ने जनपद में बढ़ते मार्ग दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। अधिकतम सड़क दुर्घटना वाले 16 प्वाइंटस (ब्लैक स्पाटस) पर सुधारात्मक कार्यवाही कराई जाय। कार्रवाई का डिजिटल वीडियो फोटोग्राफ्स 15 दिन में उपलब्ध कराया जाय।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी स्टेकहोल्डर्स को प्रभावी व कड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित करें। मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड, गोरखपुर को स्मार्ट रोड कान्सेप्ट के अंतर्गत भीड़भाड़ वाले चाैराहों को स्मार्ट जंक्शन के रूप में बनाने तथा अन्य विभागों को महानगर में 16 स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था के लिए सर्वे के बाद टेन्डर जारी करने के लिए निर्देशित किया।
अनफ‍िट वाहनों पर भी कसेगा श‍िकंजा

उन्होंने प्रधानाचार्यों को सड़क सुरक्षा के प्रति बच्चों के व्यवहार में जागरूकता लाने के लिए तथा आरटीओ को अनफिट और बिना मानक के चल रहे स्कूल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। हिट एण्ड रन के मामलों में घायलों को 50,000 एवं मृतकों को 200000 रूपये की सहायता राशि प्रदान किये जाने के संबंध में अपर जिलाधिकारी (नगर) को नोडल अधिकारी नामित किये जाने का निर्णय लिया गया।

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