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गोरखपुर

भारतीय रेलवे ने यात्रा संबंधी इन नियमों में किए अहम बदलाव, अब नहीं पा सकेंगे इन सूचनाआें को

रेलवे बोर्ड ने जारी किया एडवाइजरी
भारतीय रेलवे (Indian railway) ने सूचना का अधिकार नियम के तहत कुछ जानकारियों को देने के नियम में किया संशोधन

 

गोरखपुरAug 06, 2019 / 01:59 am

धीरेन्द्र विक्रमादित्य

railway news

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अब रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकट या यात्रा संबंधी जानकारी को सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत नहीं प्राप्त किया जा सकेगा( Indian Railway will not give RTI answer about someone travelling details or PNR info)। रेलवे बोर्ड ने अब इस तरह की सूचना पर रोेक लगा दी है। बिना संबंधित व्यक्ति की सहमति से रेलवे आरटीआई के तहत कोई सूचना नहीं देगा। रेलवे प्रशासन का दावा है कि नए आदेश से पीएनआर संबंधी सूचनाओं को कोई भी नहीं पा सकेगा जिससे वजह से व्यवस्था में पारदर्शिता कायम होगी। अब अगर किसी के यात्रा संबंधी डिटेल या पीएनआर जानने के लिए कोई भी व्यक्ति सूचना का अधिकार के तहत सूचना मांगता है तो रेलवे आवेदन पर थर्ड पार्टी से पूछेगा।
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खुद अपनी जानकारी लेना चाहते हैं तो आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा आधार या पैन

रेलवे बोर्ड (Railway Board)द्वारा जारी नए संशोधित नियम के मुताबिक व्यक्तिगत जानकारी के मामलों में भी आसानी से सूचना नहीं मिल सकेगी(One will get personal data only when produce AADHAR or PAN)। अब अगर कोेई व्यक्तिगत टिकट और पीएनआर की जानकारी के लिए भी आवेदन करता है तो उसे आवेदन के साथ पैन या आधार दिखा पहचान बताना जरूरी होगा। हालांकि, सरकारी संस्थाएं इस तरह की सूचनाएं प्राप्त कर सकती हैं। (Only government agencies can get its employees details when needed)
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सरकारी संस्थानों को सूचना के लिए देना होगा शुल्क लेकिन जांच एजेंसियां फ्री में ले सकेंगी
बिना पहचान पत्र दिए रेलवे प्रशासन व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं देगा। लेकिन सरकारी संस्थाओं को यह सूचना दी जा सकेगी। हालांकि, इसके लिए सरकारी संस्थाओं को शुल्क देना होगा। सरकारी संस्थाएं अपने कर्मचारी के टिकट और पीएनआर संबंधी सूचनाएं 50 रुपये शुल्क जमा कर हासिल कर सकती हैं। जांच एजेंसियों को पूरी तरह राहत दी गई है। एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के यात्रा संबंधी जानकारी बिना शुल्क दिए प्राप्त कर सकती हैं।
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