Read this also: खुद अपनी जानकारी लेना चाहते हैं तो आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा आधार या पैन रेलवे बोर्ड (Railway Board)द्वारा जारी नए संशोधित नियम के मुताबिक व्यक्तिगत जानकारी के मामलों में भी आसानी से सूचना नहीं मिल सकेगी(One will get personal data only when produce AADHAR or PAN)। अब अगर कोेई व्यक्तिगत टिकट और पीएनआर की जानकारी के लिए भी आवेदन करता है तो उसे आवेदन के साथ पैन या आधार दिखा पहचान बताना जरूरी होगा। हालांकि, सरकारी संस्थाएं इस तरह की सूचनाएं प्राप्त कर सकती हैं। (Only government agencies can get its employees details when needed)
Read this also: थाना फूंकने और पुलिस का असलहा लूटने का मुख्य आरोपी शामिल हुआ भाजपा में, मंत्री ने दिलाई सदस्यता सरकारी संस्थानों को सूचना के लिए देना होगा शुल्क लेकिन जांच एजेंसियां फ्री में ले सकेंगी बिना पहचान पत्र दिए रेलवे प्रशासन व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं देगा। लेकिन सरकारी संस्थाओं को यह सूचना दी जा सकेगी। हालांकि, इसके लिए सरकारी संस्थाओं को शुल्क देना होगा। सरकारी संस्थाएं अपने कर्मचारी के टिकट और पीएनआर संबंधी सूचनाएं 50 रुपये शुल्क जमा कर हासिल कर सकती हैं। जांच एजेंसियों को पूरी तरह राहत दी गई है। एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के यात्रा संबंधी जानकारी बिना शुल्क दिए प्राप्त कर सकती हैं।