लखनऊ में NIA-ATS की कोर्ट ने आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। वह गोरखनाथ मंदिर हमले का दोषी है। अप्रैल 2022 में मामले की रिपोर्ट विनय कुमार मिश्रा ने गोरखपुर के गोरखनाथ थाने में दर्ज कराई थी।
UP ATS ने मुर्तजा को UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आतंकी घोषित की थी। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। मुर्तजा को सजा सुनाए जाने से पहले उसके परिवार के लोग घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं।
मुर्तजा गोरखपुर के एक रसूखदार परिवार का इकलौता बेटा है। मुर्तजा की फेमली सिविल लाइंस में रहती है। मुर्तजा ने भी किसी मामूली संस्थान से नहीं बल्कि उसने IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की है।