शुक्रवार को हुआ था चुनाव का ऐलान दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव की तिथियों का ऐलान शुक्रवार को किया गया था। विवि के चुनाव अधिकारी प्रो.ओपी पांडेय ने चुनाव तिथियों की जानकारी देते हुए बताया था कि 4 व 5 सितंबर को साढ़े दस बजे से दो बजे दोपहर तक विवि के अकाउंट सेक्शन से पर्चा लिया जा सकता है। इस बार संकाय प्रतिनिधि के पद पर लड़ने वाले प्रत्याशियों का नामांकन पांच सितंबर को होगा जबकि उसके अगले दिन छह सितंबर को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री पद के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर दो बजे तक ही हो सकेगा।
प्रो.पांडेय ने बताया कि सात व आठ सितंबर को सभी पर्चाें की जांच कराई जाएगी। आठ सितंबर को शाम पांच बजे वैध नामांकन पत्रों के आधार पर चुनाव मैदान में बचे प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी।
चुनाव अधिकारी के अनुसार नौ सितंबर को प्रत्याशिता वापस लेने के लिए इच्छुक प्रत्याशी आवेदन कर सकते हैं। पर्चा वापसी के बाद उसी दिन दोपहर तीन बजे के बाद मैदान में बचे प्रत्याशियों की लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी। तेरह सितंबर को सुबह नौ बजे से शाम तीन बजे तक मतदान कराया जाएगा। शाम पांच बजे से काउंटिंग कराई जाएगी। इसके बाद परिणामों का ऐलान किया जाएगा।
प्रो.ओपी पांडेय ने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री पद चुनाव लड़ने वाला कोई भी त्रा केवल एक बार और कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने वाले दो बार लड़ सकते हैं। वहीं सजायाफ्ता त्रा प्रत्याशी नहीं हो सकते। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त तक प्रवेश लेने वाले ही वोट कर सकेंगे।
प्रो.पांडेय ने बताया कि सात व आठ सितंबर को सभी पर्चाें की जांच कराई जाएगी। आठ सितंबर को शाम पांच बजे वैध नामांकन पत्रों के आधार पर चुनाव मैदान में बचे प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी।
चुनाव अधिकारी के अनुसार नौ सितंबर को प्रत्याशिता वापस लेने के लिए इच्छुक प्रत्याशी आवेदन कर सकते हैं। पर्चा वापसी के बाद उसी दिन दोपहर तीन बजे के बाद मैदान में बचे प्रत्याशियों की लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी। तेरह सितंबर को सुबह नौ बजे से शाम तीन बजे तक मतदान कराया जाएगा। शाम पांच बजे से काउंटिंग कराई जाएगी। इसके बाद परिणामों का ऐलान किया जाएगा।
प्रो.ओपी पांडेय ने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री पद चुनाव लड़ने वाला कोई भी त्रा केवल एक बार और कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने वाले दो बार लड़ सकते हैं। वहीं सजायाफ्ता त्रा प्रत्याशी नहीं हो सकते। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त तक प्रवेश लेने वाले ही वोट कर सकेंगे।