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ग्रेटर नोएडा

ट्रैफिक नियम को लेकर जारी हुई नई एडवाइजरी, उल्लघंन करने पर नहीं चला पाएंगे वाहन

Highlights
. एक सितंबर से लागू हुआ न्यू मोटर व्हीकल एक्ट . डीएम ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील. नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई
 

ग्रेटर नोएडाSep 15, 2019 / 01:40 pm

virendra sharma

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ग्रेटर नोएडा. न्यू मोटर व्हीकल एक्ट देश में एक सितंबर से लागू कर दिया गया है। ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं, डीएम बीएन सिंह ने जिले में यातायात व्यवस्था को बेेहतर बनाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। डीएम ने कहा है कि दुर्घटनाओं से होने वाली जान और माल की हानि को रोकने के लिए सभी ट्रैफिक नियमों को पालन का पालन करें। अगर कोई बार-बार नियमों का उल्लघंन करता हैै तो उसका DL ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा।
डीएम बीएन सिंह का कहना है कि यातायात को अधिक सुगम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद में लोगों कोे ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरुक किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सभी टू-व्हीलर चालक हेलमेट का प्रयोग करें। वहीं, रॉन्ग साइड के अलावा ओवर स्पीड पर वाहन नहीं चलाएं। इससे खुद के साथ—साथ दूसरों की जान का भी खतरा रहता है। बगैर पार्किंग के वाहनों को पार्क न किया जाए। इसके अलावा रेड लाइट जंप न करें।
उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए सचेत किया है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारी प्रशासन, परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारियों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नए नियम के तहत जिले में नियमों का उल्लंघन करने वालों से शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। अगर कोई बार—बार नियमों का उल्लघंन करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा।

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