scriptडीएपी खाद को कीमत से अधिक बेचने पर सुनाई सजा! | DAP fertilizer sentenced to sell more than price | Patrika News
गुना

डीएपी खाद को कीमत से अधिक बेचने पर सुनाई सजा!

6 माह का कारावास एवं 3000 रूपए जुर्माने की सजा…

गुनाNov 16, 2018 / 04:26 pm

Amit Mishra

Lanka Street vendors filed Court case Against district administration

Lanka Street vendors filed Court case Against district administration

गुना@ मोहर सिंह लोधी की रिपोर्ट…

राधौगढ़ न्यायालय जेएमएफसी एस.पी. दुबे ने वर्ष 2010 के आठ साल पुराने डीएपी खाद को शासन द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर बेचने के अपराध में आरोपी नितिन राठौर निवासी मधुसूदनगढ़ को 6 माह का कारावास एवं 3000 रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया। लोगों का कहना कि इस कार्रवाई से डीएपी खाद को शासन द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर बेचने वाले विक्रेता पर अंकुश लग सकता है।


निरीक्षण के दौरान मिली थी गडबड़ी…

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि दिनांक 26/11/2010 को 3 बजे या उसके करीब क़स्बा मधुसूदनगढ़ थाना जामनेर जिला गुना स्थित दुकान पर बी एल उचारिया अनुविभागीय अधिकारी राघोगढ़ द्वारा मेसर्स नितिन कुमार राठौर ट्रेडर्स की दुकान का निरीक्षण किया गया तो डीएपी मोजेक खाद शासन द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर बेचा जाना पाया गया जिस पर स्वयं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पाँच बैग क्रय किया जाना 3200/- रूपये नगदी भुगतान किया गया जबकि शासन रेट 527/- रुपये है तथा 640/- रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचना पाया गया।

अधिकारियों ने प्रकरण दर्ज कर लिया गया था…
इस संबंध में पंचनामा उचारिया एडीओ कृषि विकास अधिकरी मधुसूदनगढ़ द्वारा तैयार किया गया। उक्त उर्वरक विक्रेता नितिन राठौर पुत्र अशोक राठौर उम्र 30 वर्ष निवासी मधुसूदनगढ़ के विरुद्ध उर्वरक विक्रय आदेश 1984 की धारा 3 के उल्लंघन होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का प्रकरण दर्ज कर लिया गया। तथा खाद की जब्ती की गयी।


आरोपी का अपराध हुआ साबित…
थाना जामनेर ने अपराध क्र. 423/11 पंजीबद्ध कर विवेचना के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय राधौगढ़ में पेश किया। प्रकरण में एडीपीओ सुमनलता वर्मा द्वरा अभियोजन का संचालन कर साक्ष्य, गवाह व विधिक दलीलों से आरोपी का अपराध साबित किया गया जिसके आधार पर जेएमएफसी एस.पी. दुबे की अदालत ने आरोपी नितिन राठौर पुत्र अशोक राठौर उम्र 30 वर्ष निवासी मधुसूदनगढ़ को 6 माह का सश्रम कारावास व तीन हज़ार रूपए जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया।

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