दो करोड़ बरामद
मंत्रालय ने कहा है कि ये लोग कम बिक्री बताकर और वसूल किये गए स्थानीय कर को जमा नहीं कराकर राज्य सरकार को वैधानिक राजस्व से वंचित कर रहे थे। साथ ही आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26) के तहत जनजातीय लोगों को मिली छूट का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर कर चोरी में शामिल रहे। इस कार्रवाई के तहत दो करोड़ रुपये से अधिक की बिना हिसाब-किताब की नकदी जब्त की गयी है।
टंकियों से निकले नोट अधिकारियों ने साथ ही दस्तावेज भी जब्त किये हैं। यह नकदी पानी की टंकी जैसे अप्रत्याशित स्थान से जब्त किये गए हैं। मंत्रालय ने कहा है, इन बेनामी पेट्रोल पंपों के पर्दाफाश के बाद खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (केएचएडीसी) की कार्यकारी समिति (ईसी) ने आठ अगस्त, 2019 को मीडिया से कहा कि राज्य में बेनामी लेनदेन को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाये जाएंगे।