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ग्वालियर

20 साल का युवक और 18 साल की युवती को लिव इन की अनुमति

अलीशा ने याचिका लगाकर न्यायालय से सुरक्षा की मांग करते हुए शिवम सिंह यादव के साथ रहने की इच्छा जताई थी।

ग्वालियरApr 05, 2022 / 06:46 pm

Avdhesh Shrivastava

20 साल का युवक और 18 साल  की युवती को लिव इन की अनुमति

20 साल का युवक और 18 साल की युवती को लिव इन की अनुमति

ग्वालियर . उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने 18 साल की युवती और 20 साल के युवक को लिव इन रिलेशन में रहने की इजाजत दी है। न्यायालय ने कहा कि दोनों बालिग हैं और अभी शादी नहीं करना चाहते। दोनों साथ में रहने को राजी हैं, इसलिए इनको लिव इन की अनुमति है। उच्च न्यायालय ने अलीशा खान की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। अलीशा की गुमशुदगी की एफआईआर उसके परिजन ने बहोड़ापुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस उसको तलाश कर ले आई। उसे ग्वालियर में नारी निकेतन में रखा गया। अलीशा ने याचिका लगाकर न्यायालय से सुरक्षा की मांग करते हुए शिवम सिंह यादव के साथ रहने की इच्छा जताई थी।
हाईकोर्ट ने कहा… दोनों बालिग हैं
न्यायालय ने आदेश में कहा, हिन्दू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत युवक की उम्र 21 साल होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकरण में दोनों अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। वे सिर्फ साथ रहना चाहते हैं, इसलिए इस स्तर पर इन विधियों की अधिक प्रासंगिकता नहीं है। बालिग होने के नाते दोनों को साथ रहने की इजाजत दी जाती है। पुलिस संभव हो तो युवती की सुरक्षा के लिए महिला आरक्षक को तैनात करे।
लिव-इन रिलेशनशिप व्यवस्था
लिव-इन सम्बन्ध या लिव-इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है, साथ रहते हैं और एक पति-पत्नी की तरह आपस में शारिरिक सम्बन्ध बनाते हैं। यह सम्बंध स्नेहात्मक होता है और रिश्ता गहरा होता है। सम्बन्ध कई बार लम्बे समय तक चल सकते हैं या फिर स्थाई भी हो सकते हैं।

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