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ग्वालियर

नापतौल विभाग के सत्यापन बिना मिलता है ऑटो का परमिट

शहर में चलने वाले ऑटो बिना मीटर के फर्राटे भर रहे हैं। मीटर के सत्यापन का काम नापतौल विभाग करता है लेकिन बिना सत्यापन के मीटर पास हो रहे हैं। इसके अलावा ऑटो को आरटीओ से फिटनेस परमिट भी मिल जाता है

ग्वालियरJun 15, 2019 / 07:30 pm

राजेश श्रीवास्तव

Auto

नापतौल विभाग के सत्यापन बिना मिलता है ऑटो का परमिट

ग्वालियर. शहर में चलने वाले ऑटो बिना मीटर के फर्राटे भर रहे हैं। खास बात यह है कि ऑटो में लगने वाले मीटर के सत्यापन का काम नापतौल विभाग का है, लेकिन बिना सत्यापन किए ही मीटर पास किए जा रहे हैं। ऐसे ऑटो को आरटीओ से फिटनेस परमिट भी प्रदान किए जा रहे हैं। ऐसे में बिना मीटर के चलने वाले इन ऑटो के चालकों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शहर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के करीब 10 हजार से अधिक ऑटो चलाए जा रहे हैं।
नियम के मुताबिक ऑटो में लगने वाले मीटर का सत्यापन करने का काम नापतौल विभाग को करना होता है। मीटर का सत्यापन कराने का शुल्क 100 रुपए है, पर नापतौल विभाग में जाए बिना ही मीटर का सत्यापन हो जाता है। इसके लिए दलाल को 400 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते हैं। यही हाल आरटीओ का भी है। यहां भी ऑटो के फिटनेस की रसीद के लिए 750 रुपए चुकाने होते हैं। साथ ही दलाल को 500 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते हैं।
हर साल सत्यापन के रिन्यू का पता नहीं: नापतौल विभाग की ओर से ऑटो में लगने वाले मीटर का सत्यापन हर वर्ष रिन्यू भी कराना होता है। इसके साथ ही संबंधित मीटर पर सील भी लगवानी होती है। पर जब ऑटो में मीटर का ही पता नहीं होता है, तो सील और सत्यापन भी ऐसे ही हो जाते हैं। इस गड़बड़ी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है।
ऐसे पड़ता है यात्री को महंगा

ऑटो में मीटर के नहीं होने से यात्री को ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। मान लीजिए महाराज बाड़े से कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन तक के लिए ऑटो करता है, यहां की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। यदि वह मीटर वाले ऑटो से यात्रा करे तो उसे लगभग 40 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन बिना मीटर के ऑटो में यात्री को 60 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं।
निधि श्रीवास्तव, नापतौल निरीक्षक, नापतौल विभाग

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