मध्यप्रदेश के इन 63 गांवों की बदलने वाली है तस्वीर, जानिए क्या होंगे गांवों में बदलाव
परिवाद पत्र के अनुसार अभियुक्ता शैलजा चंदेल पत्नी संजय प्रताप सिंह निवासी सत्यनारायण मंदिर परिसर कमलागंज ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सितम्बर 2013 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ब्यूटी पार्लर के लिए 50 हजार रुपए का ऋण प्राप्त किया था। अभियुक्त ने ऋण की बकाया किस्तों व ब्याज के भुगतान के लिए 9 नवम्बर 2016 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा शिवपुरी स्थित स्वयं के खात का चेक २० हजार रुपए की राशि भरकर लोन में समायोजन के लिए दिया। यह चेक खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण ६ दिसम्बर २०१६ को अनादरित हो गया।
बड़ी खबर: MP के ये 38 कॉलेज होंगे बंद, कहीं आपका कॉलेज भी तो नहीं लिस्ट में, छात्रों पर संकट
बैंक ने 23 दिसम्बर को अपने अधिवक्ता मनीष मित्तल के माध्यम से सूचना पत्र भेजा इसके बावजूद उन्होंने चेक की राशि का भुगतान नहीं किया। जिस पर परिवादी के द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियुक्ता शैलजा चंदेल को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३५७(३) के अंतर्गत २० हजार रुपए पर दो वर्ष की अवधि के लिए ९ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के अनुसार कुल 3600 रुपए ब्याज व परिवादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायालय शुल्क और प्रकरण के व्यय के लिए 2400 रुपए सहित कुल 26 हजार का प्रतिकर अधिरोपित किया है।