बकाया राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं वसूला जाएगा
संभागायुक्त ने कारोबारियों से कहा कि श्री सक्सेना ने कहा कि माधव प्लाजा से जुड़े सभी व्यापारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जिनको दुकानें आवंटित हो चुकी हैं उन्हें ग्वालियर विकास प्राधिकरण ने बड़ी राहत दी है। दुकानदारों से बकाया राशि पर ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा, बल्कि उनसे साधारण ब्याज ही लिया जाएगा। जो दुकानदार चारों किस्त जमा कर चुके हैं वे अपने शोरूम शुरू कर सकते हैं।
माधव प्लाजा के सी फेज में दो मल्टीप्लेक्स को मंजूरी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी केके गौर ने बताया कि पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत निर्मित माधव प्लाजा वातानुकूलित व्यावसायिक परिसर है। इसमें 551 दुकानों में से सी-फेज की 36 दुकानें छोड़कर शेष 359 दुकानों का आवंटन किया जा चुका है। वर्तमान में विभिन्न आकार की 156 दुकानें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। यह प्रोजेक्ट रैरा में भी पंजीकृत है। माधव प्लाजा में 206 दुकानदारों द्वारा 4 किस्त, 34 दुकानदारों ने 3 किस्त, 38 दुकानदारों ने 2 किस्त, 45 दुकानदारों ने एक किस्त और 17 दुकानदारों ने पंजीयन राशि जमा की है। इसके अलावा 19 दुकानों की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। माधव प्लाजा के सी-फेज में दो मल्टीप्लेक्स बनाने की मंजूरी भी नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से प्राप्त हो चुकी है।