किन्हें कराना होगा जीएसटी ऑडिट
जीएसटी एक्ट में दो करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को रजिस्टर्ड सीए से जीएसटी ऑडिट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं कर सलाहकार वर्ष भर में जीएसटीआर-3बी के प्रतिवर्ष 12 रिटर्न, जीएसटीआर-1 के प्रतिवर्ष 12 रिटर्न की फीस 8 से 10 हजार रुपए तक चार्ज करते हैं। इसमें उनके द्वारा साल भर में फॉर्म 9 भी भरा जाता है। इस 9 फॉर्म को सीए को प्रमाणित करना ही ऑडिट है। इसके साथ ही यदि आयकर ऑडिट की बात की जाए तो सीए इसके लिए 3 से 5 हजार रुपए का शुल्क लेते हैं, अब जीएसटी ऑडिट की अकेले की फीस 20 हजार रुपए हो गई है।
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की ओर से ग्वालियर शाखा से अनुशंसा की गई है कि जीएसटी ऑडिट के लिए कम से कम फीस 20 हजार रुपए ली जाए। उसके बाद शाखा के सभी सदस्यों ने बैठक कर निर्णय लिया है कि अब ये फीस ही ली जाएगी।
सतीश चौबे, चेयरमैन, आईसीएआई, ग्वालियर शाखा
जीएसटी ऑडिट में सीए की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। साथ ही इसका ऑडिट करना जटिल है और इसमें पेनल्टी के भी प्रावधान हैं। इसके चलते फीस 20 हजार रुपए की गई है।
मयूर गर्ग, चार्टर्ड एकाउंटेंट
जीएसटी में पहले से ही 10 हजार रुपए से अधिक का खर्च आ रहा है। जीएसटी ऑडिट में 20 हजार रुपए की फीस बढ़ा देने से व्यापारियों पर लोड और बढ़ जाएगा।
अमित अग्रवाल, डिस्पोजल कारोबारी
जीएसटी ऑडिट की फीस के बारे में मुझे जैसे ही पता चला कि इसके लिए 20 हजार रुपए देने होंगे। बड़ा अचरज हुआ, ऐसे में व्यापारी क्या करेंगे। जीएसटी में कितनी फीस चुकाएंगे।
राधामोहन गुप्ता, इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी