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ग्वालियर

बीपीएड मामले में एनसीटीई की एलएनआईपीई को क्लीन चिट

नोटिस दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए और फैसला दिया चार वर्षीय पाठ्यक्रम पर

ग्वालियरMar 24, 2020 / 09:45 pm

राहुल गंगवार

Clean chit to LNIPE

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ग्वालियर. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान में चार वर्षीय बीपीएड पाठ्यक्रम को लेकर चल रहे मामले में एनसीटीई (नेशनल कॉउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन) ने अपने फैसले में एलएनआईपीई को क्लीन चिट दी है। बल्कि यह भी माना कि कारण बताओ नोटिस दो वर्षीय बीपीएड पाठ्यक्रम के लिए दिया था जो संस्थान में संचालित ही नहीं है। एनसीटीई ने यह भी माना कि वेस्ट रीजन सेंटर की 311वीं बैठक में एलएनआईपीई के खिलाफ फैसला मनमाना प्रतीत होता है। कॉउंसिल के सामने संस्थान का पक्ष डिप्टी रजिस्ट्रार अमित यादव ने रखा।

जारी किया था कारण बताओ नोटिस
उल्लेखनीय है 1 फरवरी 2017 को एनसीटीई के वेस्ट रीजनल सेंटर ने एलएनआईपीई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिसमें संस्थान में दो वर्षीय बीपीएड पाठ्यक्रम की स्टाफ प्रोफाइल (1 हेड-15 शिक्षक) को एफिलिएटिंग बॉडी से अनुमति प्राप्त नहीं है। साथ ही संस्थान ने सीएलयू और बिल्डिंग प्लान आदि के सर्टिफिकेट जमा नहीं किये हैं। एनसीटीई की वेस्ट रीजन सेंटर की 311वीं बैठक 25 से 27 सितंबर 2019 को हुई। जिसमें कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने के आरोप में एलएनआईपीई के बीपीएड पाठ्यक्रम की मान्यता रद्द करने का फैसला सुनाया था।

फैसले के खिलाफ की अपील
एलएनआईपीई ने एनसीटीई में इस फैसले के खिलाफ अपील की। 1 फरवरी 2020 को सुनवाई की गई। संस्थान का पक्ष रखते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार अमित यादव ने कॉउंसिल को बताया, कारण बताओ नोटिस 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए जारी किया गया था और मान्यता 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की रद्द करने का आदेश सुनाया गया। यादव ने बताया, संस्थान ने 27 अप्रैल 2017 को ऑनलाइन एफिडेविट एनसीटीई की वेबसाइट पर फाइल किया था, साथ ही इसकी हार्ड कॉपी भी कॉउंसिल को भेजी गई थी। एक अन्य कारण बताओ नोटिस का जवाब भी एक सप्ताह के अंदर 13 अक्टूबर 2017 को फाइल किया था। दोनों ही एफिडेविट सुनवाई के दौरान एनसीटीई के पास मौजूद थे। कॉउंसिल ने मामला वेस्ट रीजन सेंटर को प्रतिप्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
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