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ग्वालियर

कोर्ट ने मांगा पुराना रेकॉर्ड, टीआइ ने गिना दी यह मजबूरी

बीड़ी बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली कमला बाई के प्लॉट को फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचे जाने के मामले में महाराजपुरा थाना प्रभारी ने वर्ष 2017 से 2019 तक का रेकॉर्ड पेश कर दिया है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014 से 2017 तक का रेकार्ड मौजूद नहीं है।

ग्वालियरNov 19, 2019 / 12:29 am

रिज़वान खान

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कोर्ट ने मांगा पुराना रेकॉर्ड, टीआइ ने गिना दी यह मजबूरी

ग्वालियर. बीड़ी बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली कमला बाई के प्लॉट को फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचे जाने के मामले में महाराजपुरा थाना प्रभारी ने वर्ष 2017 से 2019 तक का रेकॉर्ड पेश कर दिया है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014 से 2017 तक का रेकार्ड मौजूद नहीं है।
इस मामले में थाना प्रभारी द्वारा प्रस्तुत जवाब में कहा गया कि उनकी हाल ही में इस थाने में नियुक्ति हुई है। इस मामले में एफआइआर दर्ज की जा चुकी है और स्टेटस रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रकरण में प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई भी नोटिस नहीं लिया गया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में थाना प्रभारी को आदेश दिया था कि कमला बाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर 17 अक्टूबर 2014 से आज दिनांक तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की। न्यायालय ने इसे लेकर वर्ष 2014 से अब तक क्या कार्रवाई की इस संबंध में सभी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। थाना प्रभारी की ओर से कहा गया कि थाने में इनकी खोज की गई जो नहीं मिले। जवाब में यह भी कहा गया कि हाल ही में पुराना रिकॉर्ड नष्ट किया जा चुका है।

हाउसिंग बोर्ड से लिया था
कमला बाई द्वारा 1996 में हाउसिंग बोर्ड में प्लॉट के लिए दिए गए आवेदन पर उन्हें एक प्लॉट आवंटित किया गया। वर्ष 2002 में उन्हें पता चला कि उनका प्लॉट बोर्ड के कर्मचारी अतर सिंह ने बेच दिया है। इसकी उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत की । कार्रवाई नहीं होने पर वर्ष 2010 में परिवाद दायर किया गया। इस आदेश पर वर्ष 2019 में एफआइआर दर्ज की गई।

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