सडक़ दुर्घटना में हुई मौत के मामले में आरोपी को सजा
ग्वालियर। तेजी व लापरवाही से ट्रक चलाते हुए मोटर साइकिल में टक्कर मारने से हुई रामनिवास की मौत के मामले में आरेापी ट्रक चालक चन्द्रभान सिंह को अदालत ने दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
सडक़ दुर्घटना में हुई मौत के मामले में आरोपी को सजा
जेएमएफसी विनायक गुप्ता ने आरोपी को ३०४ ए के अपराध में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार बताए जाते हैं कि फरियादी ने मुरार थाने आकर रिपेार्ट लिखाई कि ५ जूुन ११ को जब वह अपने घर पर था तभी फोन आया कि रामनिवास का एक्सीडेंट हो गया है । वह मोहर सिंह और मनोज के साथ भाई रामनिवास को जेएएच ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में शासन की ओर से एडीपीओ कल्पना यादव ने पैरवी की।
शराब पीकर वाहन चलाने ५ युवकों पर ५१ हजार का जुर्माना
न्यायालय ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले पांच युवकों पर ५१ हजार सौ रुपए का जुर्माना किया है। सभी को पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से पकड़ा था।
न्यायालय ने ऑटो चालक राशिद पर बिना दस्तावेज व शराब के नशे में ऑटो चलाने पर १० हजार सौ रुपए का जुर्माना किया है। इसी तरह शराब के नशे में तथा बिना दस्तावेज के मोटर साइकिल चलाने वाले कमल पर भी १० हजार सौ रुपए का जुर्माना किया गया है। न्यायालय ने बिना हेलमेट के मोटर साइकिल चलाने वाले मुकेश पर ग्यारह हजार रुपए, बिना लायसेंस के शराब के नशे में मोटर साइकिल चलाने वाले विनोद पर दस हजार रुपए तथा नशे में मोटर साइकिल चलाने वाले खेमराज पर दस हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।
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