बिलों पर नहीं दर्शाई जा रही जीएसटी
मोबाइल के साथ दिए जाने वाले बिल पर जीएसटी नहीं दशाई जा रही है। कंपोजिशन डीलर को छोड़कर बाकी सभी रजिस्टर्ड डीलरों को बिल पर जीएसटी की दर और जीएसटी की राशि अंकित करना अनिवार्य है। यदि कंपोजिशन डीलर है तो उसे बिल पर यह दर्शाना भी जरूरी है कि वह कंपोजिशन डीलर है।
एमआरपी से अधिक की वसूली
मोबाइल या किसी अन्य उत्पाद के डिब्बे पर दर्शाई गई एमआरपी (मेक्सिमम रिटेल प्राइज) से अधिक तो कोई भी दुकानदार या कारोबारी ग्राहक से रुपए वसूल नहीं कर सकता, जबकि कोविड-19 के चलते ऐसा ही किया जा रहा है और एमआरपी से अधिक दाम लेकर ग्राहकों को लूटा जा रहा है।
एक्सपर्ट व्यू
कोई भी रजिस्टर्ड व्यापारी (कंपोजिशन डीलर को छोड़कर) जो भी बिल जारी करता है उस बिल पर यदि अपने राज्य में माल बेच रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी वहीं अन्य राज्यों में बिक्री कर रहा है तो आईजीएसटी दर्शाना अनिवार्य है। साथ ही उसे जीएसटी की दर भी दर्शाना जरूरी है कि किस दर से जीएसटी ग्राहक से वसूला गया है। ऐसा न करने पर पेनल्टी के प्रावधान हैं।
अनिल अग्रवाल, जीएसटी सलाहकार