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ग्वालियर

फर्जी जाती प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी करने वाले को तीन साल की सजा

ग्वालियर। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले पप्पूलाल मीणा को अदालत ने दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

ग्वालियरDec 03, 2019 / 06:59 pm

Rajendra Talegaonkar

फर्जी जाती प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी करने वाले को तीन साल की सजा

फर्जी जाती प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी करने वाले को तीन साल की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश अमर गोयल ने आरोपी पप्पूलाल मीणा को सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी का अपराध जनहित से जुडा होकर गंभीर प्रकृति का होने से उसे माफ नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने आरोपी भादसं की धारा ४६६, ४६८, ४७१ के अपराध में प्रत्येक अपराध के लिए तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई जबकि ४२० के अपराध में दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर कुल ११हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया।
विशेष भर्ती अभियान में हुआ भर्ती
आरोपी पप्पूलाल मीणा पुत्र कल्लाराम मीणा उम्र ४० साल निवासी तिलक पथ सिरोंज जिला विदिशा हाल निवास मकान नंबर १०० बलवंतनगर ग्वालियर ने संयुक्त संचालक पंचायत एवं समाज सेवा ग्वालियर द्वारा ११ फरवरी १९९३ में अनुसूचित जाति, जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ग्राम सहायक के पद पर भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया। जिसमें आरोपी ने फर्जी जातिप्रमाण पत्र असली के रुप में प्रस्तुत कर ग्राम सहायक की नौकरी प्राप्त कर ली।
फर्जीवाडा सही साबित करने सिरोंज में खरीदा प्लॉट
फरियादी पूरनमल अग्रवाल ने पडाव थाने में शिकायत करते हुए कहा कि आरोपी पप्पूलाल मीणा के पूर्वज पूर्व में सिरोंज के निवासी नहीं रहे हैं। वर्ष १९८४ में दायरा पंजी में २५. जून ८४ को जारी प्रमाणपत्र आरोपी का दर्ज होना नहीं पाया गया। कलेक्टर विदिशा द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज एवं तहसीलदार सिरोंज से उक्त प्रमाणपत्र की जांच कराये जाने पर प्रमाणपत्र को पूर्णत: फर्जी एवं बनावटी पाया गया है। आरोपी की प्रारंभिक शिक्षा भी सिरोंज में नहीं हुई है। उसके माता-पिता का नाम वर्ष १९८४ तक की मतदाता सूची में सिरोंज जिला विदिशा में अंकित नहीं है। आरोपी ने १९९३ में ग्राम सहायक की नौकरी प्राप्त करने के बाद किए गए फर्जीवाड़े को छिपाने के उद्देश्य से १४ अक्टूबर ९७ को वार्ड क्रमांक १० रैदास पथ सिरोंज में खलील अहमद से ७५० वर्गफुटका प्लॉट खरीदा तथा वर्ष २००० मंे उस पर मकान बनवाया। आरोपी ने वर्ष १९९९ में सिरोंज में निवास न करते हुए भी फर्जी तरीके से अपनी पत्नी सहित स्वयं का मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया। उसने राशन कार्ड भी बनवाया उक्त फर्जी दस्तावेज के आधार पर आरोपी ने शासकीय नौकरी प्राप्त कर धोखाधड़ी की। पूरनमल अग्रवाल की शिकायत पर थाना पडाव में आरोपी पप्पूलाल मीणा के खिलाफ धारा ४२०, ४६६, ४६८, ४७१ के अपराध में मामला दर्ज किया गया।
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