हैरानी की बात यह थी कि बुधवार को गोल पहाडिय़ा पर कार और ट्रक की टक्कर से हंगामा मचा था, यहां बस्ती में ट्रक घुसने के लिए एसआइ सहित पांच सिपाही दोषी मानकर निलंबित किए गए थे, इसके बावजूद गुरुवार को गोल पहाडिय़ा से गुप्तेश्वर रोड पर डंपर और ट्रॉला जाते हुए मिले।
पत्रिका से कुछ पुलिसकर्मियों ने ही खुलासा किया कि भारी वाहनों के शहर में अंदर आने की इजाजत का गणित ही पेचीदा है, इसमें समय के झोल का फायदा उठाकर वाहन चालक शहर में घुसते हैं। पकड़े गए तो समय सीमा में दाखिल होने का हवाला देकर बच निकलते हैं। इसके अलावा पुलिस से सांठगांठ से भी रास्ता खुलता है।
रिहायशी इलाके से दोपहर में रेत की ट्रॉलियां धड़ल्ले से जीवाजीगंज की तरफ जा रही थीं। जाहिर था कि इन्हें रोका टोका नहीं गया है, इसलिए एबी रोड पर घनी बस्ती में दिनदहाड़े इनकी आवाजाही थी। नियम के मुताबिक ट्रॉलियों को सुबह 8 से 10 और दोपहर 2 से 4 बजे के बीच ही आने-जाने की इजाजत है। लेकिन करीब 35 मिनट पहले एबी रोड पर दो ट्रॉलियां तेज रफ्तार में जाती मिलीं। इस रास्ते पर रेत का कोई फड़ भी नहीं है, इससे स्पष्ट था कि ट्रॉलियां कहीं दूर से रेत ला रही थीं। जबकि उन्हें दिन में शहर में निकलने का समय शुरू होने में करीब 35 मिनट बाकी थे।
दोपहर 1:40 बजे… बहोड़ापुर थाने के सामने
यहां बिना नंबर का डंपर बेधडक़ ट्रैफिक के बीच जा रहा था, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। जबकि यातायात पुलिस के मुताबिक दिन में सिर्फ उन्हीं वाहनों को शहर में आने की इजाजत है, जिनका रजिस्ट्रेशन ग्वालियर परिवहन विभाग से है। इसका भी हिसाब है, लोकल रजिस्ट्रेशन के बड़े वाहन मोतीझील तिराहे से दाखिल होकर सिर्फ यातायात नगर तक आ सकेंगे, जबकि यह डंपर बहोड़ापुर तिराहे से थाने के सामने से होकर गुजर रहा था। जाहिर था कि वाहन शहर के अंदर से ही आया है। उस पर नंबर प्लेट नहीं थी इसलिए यह पता लगाना मुश्किल था कि वाहन किसका है।
यहां भारी वाहनों की आवाजाही मिली। दोपहर में गोल पहाडिय़ा पुलिस चौकी के सामने से डंपर और ट्रॉला गुप्तेश्वर रोड पर जाते मिले। हादसों की वजह से हिदायत
बेला की बावड़ी से भारी यातायात का शहर में प्रवेश बंद है, सिर्फ दोपहर दो बजे से 5 बजे तक उन वाहनों को इस रूट पर आने की इजाजत है, जिनके पास गिरवाई इंडस्ट्रियल एरिया में जाने की बिल्टी हो। स्थानीय रजिस्टे्रशन के वाहनों को भी इससे आगे नहीं आने दिया जाएगा। गोल पहाडिय़ा पर भारी वाहनों से हादसे बढऩे पर लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी में आने वाले वाहनों को भी रात में रायरू, मोतीझील और साडा रोड होकर आने की हिदायत दी गई है।
यह है वाहनों की आवाजाही का नियम
रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर में भारी वाहनों की आवाजाही हो सकेगी।
विक्की फैक्ट्री से भारी वाहनों का शहर में प्रवेश 24 घंटे बंद रहेगा।
बेला की बावड़ी से गिरवाई इंडस्ट्रियल एरिया तक वाहन सिर्फ दोपहर 2 से 5 बजे तक आ सकेंगे, उनके पास भी यहां तक आने की बिल्टी होनी चाहिए।
जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन ग्वालियर परिवहन विभाग से है वह दिन में निरावली से शहर में दाखिल होकर यातायात नगर तक आ सकेंगे।
महाराजपुरा में बरेठा पुल के नीचे से स्थानीय रजिस्ट्रेशन के वाहन दिन में सिर्फ पानी की टंकी तिराहे पर इंडस्ट्रियल एरिया तक आ सकेंगे।
रेत की ट्रॉलियों को दिन में दो बार शहर में आने जाने की इजाजत है। सुबह 8 से 10 और दोपहर में 2 से 4 बजे तक।
नो एंट्री में बड़े वाहन शहर में नहीं आएंगे, इसके बावजूद अगर किसी तरह भारी वाहन शहर में आ रहे हैं तो टीम बनाकर इन पर कार्रवाई की जाएगी, जिन रास्तों से वाहनों की एंट्री होती है उन्हें परखा जाएगा।
नवनीत भसीन, एसपी ग्वालियर