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ग्वालियर

स्कूल परिसर में मैरिज गार्डन खोले जाने के मामले में शासन को नोटिस

स्कूल समिति ने मैरिज गार्डन के लिए किराए पर दे दिया स्कूल का खेल मैदान

ग्वालियरOct 21, 2019 / 06:44 pm

Rajendra Talegaonkar

स्कूल परिसर में मैरिज गार्डन खोले जाने के मामले में शासन को नोटिस

स्कूल परिसर में मैरिज गार्डन खोले जाने के मामले में शासन को नोटिस

ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने डीएव्ही स्कूल अंबाह में मैरिज गार्डन संचालित किए जाने को लेकर प्रस्तुत जनहित याचिका पर शासन को नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा दयानंद आर्या शिक्षा प्रसार समिति देव स्कूल केंपस के अध्यक्ष अन्य को भी नोटिस जारी करते हुए ६ दिसंबर तक जवाब पेश करने को कहा है।

न्यायूमर्ति शील नागू एवं न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ ने एक छात्रा की ओर से उसके अभिभावक रामकुमार सिंह के माध्यम से प्रस्तुत इस जनहित याचिका पर यह नोटिस जारी किए हैं। याचिका में कहा गया कि यह स्कूल शासन से अनुदान प्राप्त विद्यालय है। वर्ष २०१४ में इस स्कूल के खेल मैदान को मैरिज हाउस के लिए किराए पर दे दिया गया है। इसके लिए १५ लाख रुपए की पगड़ी भी ली गई। याचिका में कहा गया कि मैरिज हाउस खुलने से स्कूल में न्यूसेंस उत्पन्न होता है। स्कूल में पढऩे वाली छात्राओं को इससे काफी परेशानी होती है।

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