न्यायूमर्ति शील नागू एवं न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ ने एक छात्रा की ओर से उसके अभिभावक रामकुमार सिंह के माध्यम से प्रस्तुत इस जनहित याचिका पर यह नोटिस जारी किए हैं। याचिका में कहा गया कि यह स्कूल शासन से अनुदान प्राप्त विद्यालय है। वर्ष २०१४ में इस स्कूल के खेल मैदान को मैरिज हाउस के लिए किराए पर दे दिया गया है। इसके लिए १५ लाख रुपए की पगड़ी भी ली गई। याचिका में कहा गया कि मैरिज हाउस खुलने से स्कूल में न्यूसेंस उत्पन्न होता है। स्कूल में पढऩे वाली छात्राओं को इससे काफी परेशानी होती है।