न्यायमूर्ति शील नागू तथा न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ ने एसपी मुरैना को निर्देश दिए हैं कि सीजेएम जब भी निरीक्षण के लिए जाएं तो उन्हें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। औचक निरीक्षण दिन में और रात में करना होगा। अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिए हैं।चंबल नदी से अवैध रेत उत्खनन को लेकर यह याचिका प्रस्तुत कर कहा गया कि यहां से लगातार राजनीतिक संरक्षण के कारण अवैध उत्खनन हो रहा है। इस अवैध उत्खनन को पुलिस, राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है। रेत माफिया इतना मजबूत है कि वह अधिकारियों पर भी हमले करने से नहीं चूकता है। एक आईपीएस अधिकारी की जान भी जा चुकी है।