गैस कनेक्शन ट्रांसफर के बाद पूर्व में जमा सिक्योरिटी राशि वर्तमान कनेक्शन सिक्योरिटी राशि के बीच के अंतर की राशि गैस एजेंसी पर जमा करानी होगी। गैस एजेंसियों पर डीबीटीएल योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के अलावा दूसरे का गैस कनेक्शन अपने नाम पर कराने वाले एजेंसी पर पहुंच रहे हैं। ये वह उपभोक्ता हैं जो अलग-अलग कारणों से अपने किसी पड़ोसी या परिचित के सिलेंडर-डायरी का उपयोग कर रहे थे। जब से डीबीटीएल स्कीम शुरू हुई है। इन लोगों को सरकारी सब्सिडी वास्तविक कनेक्शनधारी के खाते में जाने का डर सताने लगा है इसलिए अब वह इसे अपने नाम पर करा रहे हैं।
घर के किसी भी सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन ट्रांसफर कराना अब आसान हो गया है। अगर जिसके नाम पर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है तो इस स्थिति में डिस्ट्रिब्यूटर को रिक्वेस्ट डालें। इसके साथ नीचे दिए गए सभी दस्तावेज होने अनिवार्य हैं।
दस्तावेज जमा करने के बाद कंपनी केवाइसी वैरिफाई करेगी, ट्रांसफर के लिए दिए गए पते पर विभिन्न कनेक्शन की जांच की जाएगी। उसके बाद डिस्ट्रिब्यूटर ट्रांस्फरी के नाम पर एक नया एसवी बनाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट असल एसवी के जितनी ही रहेगी।
अगर परिवार के मुखिया(जिसके नाम पर गैस का कनेक्शन है) की मृत्यु हो चुकी है और आप कानूनी रुप से उत्तराधिकारी है तो अपने नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए प्रक्रिया का पालन करना होगा। हालांकि अब गैस कनेक्शन को ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया गया है। यदि ट्रांसफर के नाम पर एलपीजी कनेक्शन नहीं है तो अपने डिस्ट्रिब्य़ूटर को रिक्वेसट करें।
पहले तक सिर्फ अपने परिवार के सदस्य और नजदीकी का गैस सिलेंडर ही ट्रांसफर किया जाता था। नियमों में बदलाव इसलिए किया गया, क्योंकि डीबीटीएल के वास्तविक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग ऐसे है, जो दूसरे लोगों के कनेक्शन पर अपने घर की रसोई सुलगाते थे। नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी व्यक्ति अपना गैस कनेक्शन दूसरे के नाम ट्रांसफर करा सकता है। इसके लिए दोनों को एजेंसी पर शपथ पत्र के साथ डिफरेंस की राशि जमा करानी होगी।
मनोज गोयल,संचालक,गोयल गैस एजेंसी