अदालत के बाहर पति ने की पिटाई, पत्नी के आवेदन पर मामला ग्वालियर ट्रांसफर
दहेज प्रताडऩा का मामला चल रहा था डबरा, पत्नी गवाही देने गई थी डबरा तभी दी पति ने धमकी
अदालत के बाहर पति ने की पिटाई, पत्नी के आवेदन पर मामला ग्वालियर ट्रांसफर
ग्वालियर। सत्र न्यायालय ने दहेज प्रताडऩा के मामले में पीडि़ता के डबरा अदालत में बयान देकर वापस लौटने पर आरोपी पति द्वारा पीटने एवं धमकी दिए जाने पर इस मामले को ग्वालियर जेएमएफसी कोर्ट में स्थानांतरित किए जाने के आदेश दिए हैं।
सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि आवेदिका के साथ अदालत के बाहर मारपीट किए जाने की पुष्टि उसके द्वारा पेश एफआइआर से होती है। पीडि़ता के ससुरालीजन डबरा में रहते हैं जबकि आवेदिका ग्वालियर में रहती है। ऐसी स्थिति में उसकी आशंका को निर्मूल नहीं कहा जा सकता कि अगली पेशी पर उसके साथ कोई कोई घटना ना हो। ऐसी स्थिति में यह उचित है कि इस प्रकरण को ग्वालियर स्थानांतरित किया जाए।
आवेदिका प्रीति नरवरिया निवासी मरीमाता महलगांव ग्वालियर द्वारा न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर कहा गया कि उसका प्रकरण जेएमएफसी डबरा निधि मोदिता पिंटो के समक्ष विचाराधीन है। यह मामला दहेज प्रतिषेध अधिनियम, धारा 498 ए, 294,34 के तहत चल रहा है जिसमें 3 जनवरी 19 को जमानत आवेदन पर आपत्ति पेश करने के लिए जब वह डबरा न्यायालय गई थी तब वहां से लौटते समय उसका पति विनोद जाटव वहां आया और आवेदिका चप्पल मारते हुए बोला कि तूने केस लगाकर अच्छा नहीं किया, तू अगली बार डबरा आयी तो तुझे जान से मार दूंगा। आवेदिका प्रीति की मां ने विरोध किया तो उसे भी पत्थर उठाकर मारे, जिससे उसे भी चोट आ गई। इस घटना की रिपोर्ट उसने उसी समय थाना डबरा में की थी। इस घटना के बाद से वह भयभीत है। आवेदिका की एक बच्ची एक साल की है। अगली बार वह गवाही के लिए आई तो उसके साथ वारदात की आशंका है। आवेदिका की ओर से प्रस्तुत धारा 125 एवं धारा 12 घरेलू हिंसा का प्रकरण भी ग्वालियर न्यायालय में एवं कुटुंब न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए दहेज प्रताडऩा के डबरा में चल रहे प्रकरण को ग्वालियर न्यायालय को अंतरित करने का निवेदन किया गया।
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