करदाताओं को तीन किस्तों में एडवांस टैक्स जमा करना होता है। 15 सितंबर तक 30 प्रतिशत की रकम तथा 15 दिसंबर तक 60 प्रतिशत की रकम और 15 मार्च तक 100 प्रतिशत टैक्स जमा करना होता है। वहीं कंपनी करदाताओं को चार किस्तों में अग्रिम कर जमा करना होता है।
आयकर की धारा 234 बी और 234 सी के तहत यदि अग्रिम कर समय पर जमा नहीं किया तो 1 फीसदी प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज का भुगतान पेनल्टी के रूप में जमा करनी पड़ती है।
अग्रिम कर जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। तय समय के बाद एडवांस टैक्स जमा करने के बाद ब्याज की पेनल्टी जमा करनी पड़ेगी। यह विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए समय रहते इसे जमा कर देना चाहिए।
अभिषेक गुप्ता, सीए